729 लैब सहायकों को ज्वाइनिंग कराने के हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती
729 लैब सहायकों को राजकीय अस्पतालों में ज्वाइन कराने पर लगी रोक हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई है।
प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना वायरस प्रभावित लोगों की जांच के लिए स्टाफ की कमी को देखते चयनित 729 लैब सहायकों को राजकीय अस्पतालों में ज्वाइन कराने पर लगी रोक हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई है। इस मामले में 11 जून को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ के समक्ष अपील सुनवाई के लिए शुक्रवार को पेश हुई, लेकिन न्यायमूर्ति शमशेरी ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इससे अपील नई पीठ नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दी गई।
न्यायमूर्ति शमशेरी की एकलपीठ ने ही ज्वाइनिंग पर लगी रोक हटाते हुए सरकार को नियुक्ति की छूट दी थी। गौरतलब है कि एकल पीठ ने राज्य सरकार की प्रार्थना पर उस अंतरिम आदेश को संशोधित कर दिया था। इसके तहत चयनित लैब सहायकों की नियुक्ति पर रोक लगी थी। आदेश संशोधित करते हुए कहा कि सभी लैब सहायकों को सेवा में ज्वाइन कराया जाय। कोर्ट ने कहा था कि इन सभी की ज्वाइनिंग याचिका पर पारित अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख नियत की है। इसी आदेश को अपील में चुनौती दी गयी है। कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अधिकांश लैब सहायकों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है। अब विशेष अपील की सुनवाई किसी अन्य खंडपीठ में होगी।
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को चयनित 729 लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की छूट दे दी थी, जिसके बाद सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि लैब टेक्नीशियन भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद 186 अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा लिया गया था। इसी बीच कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 26 अगस्त, 2019 को नियुक्ति पर रोक लगा दी। इससे 729 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी के कारण जांच में आ रही परेशानी को लेकर कोर्ट से खाली पदों को भरने की छूट देने की प्रार्थना की गई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति करने की छूट दे दी।