One Time Settlement Scheme: ओटीएस स्कीम के तहत बिजली बकाएदारों को पंजीयन कराने का 31 मार्च तक आखिरी मौका
One Time Settlement Scheme ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कराते समय बकाए का 30 फीसद राशि जमा करनी होती है। ऐसे में ओटीएस में पंजीकरण कराने वाले अगर तय तारीख पर भुगतान नहीं करते तो उनकी पंजीकरण के समय जमा की गई राशि जब्त कर ली जाती है।
प्रयागराज, जेएनएन। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चंद दिन में ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए 31 मार्च तक पंजीकरण होगा। इसी तारीख तक भुगतान भी होगा। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बकाएदारों के यहां तो दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं काट रहे हैं। लाइन इस शर्त पर नहीं काटी जा रही है कि वे 31 मार्च तक ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही बकाए का भुगतान कर देंगे। इससे जहां बकाएदारों को सौ फीसद सरचार्ज में छूट मिलेगी, वहीं बिजली विभाग के भी राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भुगतान न करने पर जब्त होगी राशि
रजिस्ट्रेशन कराते समय बकाए का 30 फीसद राशि जमा करनी होती है। ऐसे में ओटीएस में पंजीकरण कराने वाले अगर तय तारीख पर भुगतान नहीं करते तो उनकी पंजीकरण के समय जमा की गई राशि जब्त कर ली जाती है। मतलब ये धनराशि को बकाए बिल में घटाया जरूर जाता है, लेकिन बकाएदारों को ओटीएस का लाभ नहीं मिलता।
पर्व पड़ने से लोगों को हुई दिक्कत
होली का पर्व माह के अंतिम सप्ताह में पड़ रहा है। ओटीएस के तहत भुगतान भी होली के दूसरे दिन करना है। ऐसे में लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। लोगों का कहना है कि अगर भुगतान की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए तो उनको काफी राहत मिलेगी और वह बकाए का पूरा भुगतान भी कर सकेंगे।
बकाएदारों को उठाना चाहिए लाभ : मुख्य अभियंता
मुख्य अभियंता विनोद गंगवार का कहना है कि घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ उठाना चाहिए। 31 मार्च तक ही पंजीकरण और भुगतान होगा, इसलिए बकाएदारों को सौ फीसद ब्याजमाफी का लाभ उठाने के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है।