सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो जाना पड़ेगा जेल, प्रशासन की चेतावनी Prayagraj News
शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। इसके तहत अगर सोशल मीडिया पर किसी ने अपत्तिजनक टिप्पणी की तो उसे जेल की सजा हो सकती है।
प्रयागराज, जेएनएन। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैैं। निर्देश में कहा गया है कि जिले में विद्यार्थियों तथा नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया का समाज व देश हित में सुरक्षित और सकारात्मक उपयोग के लिए अपने दर्शकों और सहयोगियों का सम्मान रखें। ध्यान रखें कि ऐसा कोई आचरण न करें जो किसी समुदाय, नागरिक, व्यक्ति, संगठन और सरकार को स्वीकार्य न हो। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर जेल भी जा सकते हैैं।
प्रशासन की ओर से यह आवश्यक निर्देश जारी किया गया है
निर्देश के मुताबिक जहां भी प्रतिक्रिया आवश्यक है, पोस्ट सीमित और प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। फर्जी खबरों से प्रभावित न हों। प्रोपोगंडा से बचें। ऐसे अग्रसारित संदेशों, पोस्ट को भेजने, पुन: पोस्ट करने से दूर रहें जो दुर्भावनापूर्ण हैं और प्रमाणिक नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप सही एवं सटीक जानकारी दे रहे हैं। याद रखें कि जो कुछ भी पोस्ट करते हैं, उसके परिणाम या दुष्परिणाम हो सकते हैं, अत: अपनी सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करें। जहां आवश्यकता हो, डिस्क्लेमर का उपयोग करें।
प्रासंगिक नियमों और विनियमों का अनुपालन करें
किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के प्रति अथवा उसके विरूद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। प्रासंगिक नियमों और विनियमों का अनुपालन करें। बौद्धिक संपदा अधिकारों, दूसरों के कापीराइट्स का कत्तई उल्लंघन न करें। अपनी यूजर आइडी और पासवर्ड किसी को भी न बताएं। किसी भी दुर्भावनापूर्ण साइबर हमले के मामले में सोशल मीडिया एजेंसी को सूचित करें। ऐसी सामग्री जो दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती है, उसे पोस्ट करने से किसी भी कीमत पर बचना चाहिए।