करवरिया बंधु की मुकदमा वापसी पर आपत्ति, आज फिर सुनवाई
पूर्व सपा विधायक विजमा यादव के पति जवाहर पंडित की सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे पर 13 अगस्त 1996 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी मामले में करवरिया बंधु नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
प्रयागराज : बहुचर्चित विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड का मुकदमा वापस लेने के मामले में आपत्ति दाखिल हो गई है। पूर्व विधायक विजमा यादव के अधिवक्ता लल्लन सिंह ने सोमवार को कोर्ट में 35 पेज की आपत्ति पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे रमेश चंद्र ने शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि व विशेष अधिवक्ता आरपी सिंह को आपत्ति की नकल देने का आदेश दिया। साथ ही सुनवाई की तिथि छह नवंबर मुकर्रर की। पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई आपत्ति में कहा गया है कि सरकार को मुकदमा वापस लेने का अधिकार नहीं है। सरकार का काम प्रशासनिक कार्य है। पूरे केस का विवरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के विधि व्यवस्था का भी हवाला दिया गया है। आपत्ति में अभियोजन की अर्जी खारिज करने की मांग भी की गई है। प्रदेश सरकार ने जवाहर पंडित हत्याकांड का मुकदमा वापस ले लिया है, जिस पर वादी पक्ष की ओर से आपत्ति पेश की गई है। मंगलवार को अभियोजन कोर्ट में आपत्ति पर अपना तर्क पेश प्रस्तुत करेगा। इसके लिए अदालत ने मौका दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपित पूर्व विधायक उदयभान और उनके भाई व रामचंद्र मिश्रा कोर्ट में हाजिर हुए। पूर्व सपा विधायक विजमा यादव के पति जवाहर पंडित की सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे पर 13 अगस्त 1996 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। एफआइआर जवाहर पंडित के भाई सुलाकी यादव की तहरीर पर दर्ज हुई थी। हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान, सूरज भान व रामचंद्र मिश्र अभियुक्त हैं। इस मुकदमे में अभियोजन की तरफ से 14 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से 65 गवाह की पेशी हुई थी।