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जवाहर पंडित हत्याकांड : डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी Prayagraj News

जवाहर पंडित हत्याकांड केस को अब हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है। जवाहर पंडित हत्‍याकांड मामले में एडीजे कोर्ट में करवरिया बंधुओं को उम्रकैद की सजा मिली है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 10:01 AM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 06:22 PM (IST)
जवाहर पंडित हत्याकांड : डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी Prayagraj News
जवाहर पंडित हत्याकांड : डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। बहुचर्चित पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड के मुकदमे में करवरिया बंधुओं को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी करवरिया परिवार की ओर से शुरू कर दी गई है। मकसद यह है कि उच्च न्यायालय में सफलता हासिल करने में कमी न रह जाए।

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जिला अदालत ने करवरिया बंधुओं समेत चार को आजीवन कारावास की सजा दी है

13 अगस्त 1996 को पूर्व विधायक जवाहर पंडित सहित तीन की हत्या के मामले में सोमवार को पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके भाइयों पूर्व विधायक उदयभान, पूर्व एमएलसी सूरजभान एवं रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू को जिला अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही सभी पर 7.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर जिला जज पंचम बद्री विशाल पांडेय की अदालत ने सुनाया।

फैसले के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर रहे

फैसले पर उदयभान की पत्नी व भाजपा विधायक नीलम करवरिया ने कहा था कि मेरिट की बजाय प्रोफाइल के हिसाब से केस की सुनवाई की गई। अब उनके अधिवक्ता उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए जिला अदालत के फैसले के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। इसके साथ जमानत की अर्जी भी पेश की जाएगी। जवाहर पंडित हत्याकांड में जवाहर के भाई सुलाकी यादव ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सीबीसीआइडी लखनऊ ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इस बीच राज्य सरकार ने मुकदमा वापस भी लिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।


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