बरात घर से बेटे व बेटियों की शादी करनी है तो जाना होगा शहर के बाहर Prayagraj News
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीडीए बरात घर संचालकों को नोटिस जारी कर रहा है। शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब बरात घर नगर निगम सीमा के बाहर कर दिए जाएंगे।
प्रयागराज, [विजय सक्सेना]। आने वाले समय में लोगों को अपने बेटे-बेटियों की शादी करने के लिए शहर 10-15 किलोमीटर दूर जाना होगा। क्योंकि शहर में विभिन्न इलाकों में चल रहे बरात घरों को नगर निगम सीमा के बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण बरात घरों को नोटिस जारी कर रहा है। प्राधिकरण ने इस संबंध में शासन को भी लिखा है। इसमें बरात घरों को शहर के बाहर करने के लिए नई नियमावली बनाने का अनुरोध किया गया है।
10 फीसद भी बरात घर पीडीए के मानकों को पूरा नहीं करते
प्राधिकरण की सीमा में लगभग 90 बरात घर संचालित हो रहे हैैं। इसमें से 10 फीसद भी पीडीए के मानकों को पूरा नहीं करते। बरात घरों में पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। ज्यादातर में पार्किंग स्थल नहीं है। इसकी वजह से आयोजन में शामिल होने वाले लोग अपने दोपहिया, चार पहिया वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैैं, जिससे जाम लगता है। रात में बरात निकलने के दौरान बैैंड, डीजे से लेकर रोड लाइट और बरातियों की भीड़ के कारण सड़क पर लंबा जाम लगता है। इससे राहगीरों को काफी समस्या होती है। हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए बरात घरों को नगर निगम सीमा के बाहर करने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीडीए बरात घरों को जारी कर रहा नोटिस
हाई कोर्ट के बरात घरों को नगर निगम सीमा के बाहर करने के आदेश के बाद प्राधिकरण ने बरात घर संचालकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दी है। इसमें हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि बरात घरों का संचालन नगर निगम सीमा के बाहर किया जाना है, इसलिए उपयुक्त भूखंड का चुनाव कर प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही उस पर बरात घर का निर्माण करें।
होटलों में भी पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं
बरात घरों को शहर के बाहर करने से जाम की समस्या कुछ हद तक दूर हो जाएगी। हालांकि शहर के होटलों में होने वाले आयोजन के कारण सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात शायद ही मिल सके। ऐसा इसलिए कि सिविल लाइंस समेत शहर के जिन भी इलाकों में होटल खुले हैं, किसी में भी पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैैं। इनमें होने वाले विभिन्न आयोजनों में शामिल लोग अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा करते हैं।
पीडीए के ओएसडी बोले
पीडीए के ओएसडी सत शुक्ला कहते हैं कि बरात घरों को नगर निगम सीमा के बाहर करने के हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में पीडीए उपाध्यक्ष की ओर से बरात घरों के लिए नई नियमावली बनाने को शासन को पत्र लिखा गया है। इस संबंध में जल्द शासन से दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है। उसके बाद पीडीए बरात घरों को नगर निगम सीमा के बाहर करने की कार्रवाई शुरू करेगा।