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आयकर रिटर्न न भरने पर 80 हजार करदाताओं को नोटिस, बढ़ेगी जुर्माने की रकम

आयकर विभाग ने 80 हजार करदाताओं को नोटिस जारी की, जिन्‍होंने आयकर रिटर्न नहीं भरा है। अब जुर्माने की रकम बढ़ेगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Mon, 03 Dec 2018 02:54 PM (IST)Updated: Mon, 03 Dec 2018 02:54 PM (IST)
आयकर रिटर्न न भरने पर 80 हजार करदाताओं को नोटिस, बढ़ेगी जुर्माने की रकम
आयकर रिटर्न न भरने पर 80 हजार करदाताओं को नोटिस, बढ़ेगी जुर्माने की रकम

प्रयागराज : चार वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल न करने वाले करीब 80 हजार करदाताओं को आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी होने के बाद कुछ करदाताओं ने रिटर्न दाखिल कर दिया, लेकिन बहुत से करदाताओं ने रिटर्न फाइल नहीं किया। ऐसे में उनके खिलाफ फिर से नोटिस जारी करने की कवायद चल रही है।

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 वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में करीब 80 हजार करदाताओं ने रिटर्न फाइल नहीं किया। विभाग की ओर से पिछले दिनों सभी को नोटिस जारी की गई तो लगभग 23 हजार करदाताओं ने रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन करीब 47 हजार करदाताओं ने रिटर्न दाखिल नहीं किया। उल्लेखनीय है कि ऐसे करदाता जिनका आडिट हुआ उनके लिए 31 अक्टूबर तक बगैर जुर्माना के रिटर्न फाइल करने का प्रावधान था।  इसके बाद जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल हो रहा है। जिन करदाताओं का आडिट नहीं हुआ है, उनके मामले में बगैर जुर्माना 31 अगस्त तक ही रिटर्न फाइल करने का प्रावधान था।

दिसंबर बाद बढ़ जाएगी जुर्माने की रकम

अफसर बताते हैं कि ऑडिटेड टैक्स के मामले में डेढ़ लाख रुपये या टर्न ओवर का एक फीसद हो कम हो, 31 दिसंबर तक पेनॉल्टी लगेगी। नॉन ऑडिटेड के प्रकरण में पांच लाख रुपये से कम आय पर एक हजार और इससे ज्यादा आय पर पांच हजार पेनॉल्टी लग रही है। दिसंबर के बाद यह राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी।

348439 ने दाखिल किया रिटर्न

इस वर्ष सितंबर तक कुल 348439 करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है। दो माह पहले तक अग्रिम आयकर 113.40 करोड़ और स्वत: कर 142.40 करोड़ रुपये जमा हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें क्रमश: लगभग 22 और 80 फीसद की वृद्धि दर्ज हुई।  


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