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कलराज मिश्र और स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी एमएल कोर्ट ने मंत्री कलराज मिश्र और स्‍वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। विधायक संगीत सोम के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 06 Mar 2019 01:53 PM (IST)Updated: Wed, 06 Mar 2019 01:53 PM (IST)
कलराज मिश्र और स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट
कलराज मिश्र और स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट

प्रयागराज : विशेष कोर्ट एमपी एमएलए से मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कलराज मिश्र न तो पेश हुए न ही हाजिरी माफी की अर्जी दी। ऐसे में विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इसी कोर्ट ने मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के गैरहाजिर रहने पर वारंट जारी किया।

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क्या था मामला

मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ पीलीभीत के कोतवाली थाने में 28 मार्च 2009 को शांति व्यवस्था भंग करने व आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर के पडऱौना थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला आठ फरवरी 2012 को दर्ज हुआ था। कोर्ट में उनके पेश न होने पर वारंट जारी किया गया। इसी प्रकार विधायक संगीत सोम के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर के थाना जारचा में दर्ज निषेधाज्ञा के मुकदमे में वारंट जारी किया गया है।

रामशंकर कठेरिया के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस

विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में अनुसूचित जाति जनजाति के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया के खिलाफ चल रहा मुकदमा शासन ने वापस ले लिया है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अभियोजन के तर्क सुनने के बाद शासन की अर्जी को स्वीकार करते हुए मुकदमा समाप्त कर दिया। रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आगरा के हरिपर्वत थाने में नौ मई 2010 को निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में चल रही थी।

पूर्व मंत्री के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी

विशेष कोर्ट एमपी एमएलए से मंगलवार को झांसी के रहने वाले पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तेजाब डालकर झुलसा देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला सहित निशान शुक्ला, महिपत सिंह, अजय सिंह, परमान आदि के खिलाफ झांसी जिले के थाना कोतवाली में मधुरिमा पटेल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि आरोपितों ने एक राय होकर उनके पति के ऊपर तेजाब डालकर झुलसा दिया, साथ ही उसके साथ भी बदसलूकी की। इसी मामले में पेश न होने पर पूर्व मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।


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