दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने दी चेतावनी
एमपी एमएलए कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगली तिथि पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। ऐसा न होने पर संपत्ति कुर्की की नोटिस दी जाएगी।
प्रयागराज : एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी। अमेठी में दर्ज एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल अग्रिम तिथि पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी कर दी जाएगी।
अमेठी में रोड शो के दौरान रास्ताजाम करने का है मामला
20 अप्रैल वर्ष 2014 में अमेठी के गौरीगंज थाने में अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्ण, राकेश तिवारी, अजय सिंह, बबलू तिवारी आदि पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि रोड शो के दौरान रास्ता जाम किया। अनुमति का उल्लंघन किया, ढोल ताशा बजाकर नारेबाजी की। पुलिस के मना करने पर उलझे। इस मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में चल रही है।
न्यायाधीश ने दिल्ली के सीएम समेत अन्य आरोपितों को कड़ी चेतावनी दी
मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई तो न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपितों को कड़ी चेतावनी दी। आरोपितों के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि वे सभी आरोपितों को अग्रिम तिथि 25 मई को अवश्य पेश करेंगे।