एमपी एमएलए कोर्ट ने दो पूर्व सांसदों की गिरफ्तारी का दिया आदेश Prayagraj News
दो पूर्व सांसदों शरद त्रिपाठी और अष्टभजा शुक्ल की गिरफ्तारी का आदेश एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपितों के पेश न होने पर कोर्ट ने आदेश दिया।
प्रयागराज, जेएनएन। विशेष कोर्ट एमपी एमएलए ने दो पूर्व सांसदों शरद त्रिपाठी व अष्टभुजा शुक्ल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित पेश नहीं हुए। इस पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संत कबीर नगर के समक्ष भी नहीं हुए थे हाजिर
न्यायालय ने पत्रावली के अवलोकन करने के पश्चात अपने निष्कर्ष में पाया कि इसके पूर्व पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संत कबीर नगर के समक्ष सुनवाई की जा रही थी। वहां भी अभियुक्तगण हाजिर नहीं हुए थे। विशेष कोर्ट में भी दोनों पूर्व सांसदों के अलावा अभियुक्त श्याम सुंदर वर्मा, संजीव राय, सत्येंद्र पाल, संतभान राय, गिरीश, जगदम्बा श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी तक पेश नहीं की है। मामला गंभीर पाए जाने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
जानें, क्या था मामला
संत कबीर नगर के थाना खलीलाबाद में 26 जून 2012 को प्रभारी निरीक्षक पीके शाही ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 100 से 150 लोग चेयरमैन पद के प्रत्याशी श्याम सुंदर वर्मा के साथ मधुकुंज तिराहे की तरफ जा रहे थे। अनुमति पत्र मांगने पर वह नहीं दिखा सके। धारा 144 लागू थी। उल्लंघन पाए जाने पर मुकदमा हुआ। उक्त दारोगा ने अपनी चालानी रिपोर्ट में उल्लिखित किया कि चूंकि मामला सात वर्ष से कम की सजा का है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। उच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग के नियम, निर्देशों का पालन किया गया। कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई तिथि 16 जुलाई मुकर्रर की है।