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पूर्व सांसद श्यामाचरण के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया Prayagraj News

एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद श्‍यामाचरण गुप्‍त व एक अन्‍य के खिलाफ एनबीडब्‍ल्‍यू जारी किया है। कोर्ट में वह न उपस्थित हुए थे और न ही स्‍थगन प्राप्‍त हुआ था।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Tue, 30 Jul 2019 10:00 AM (IST)Updated: Tue, 30 Jul 2019 10:37 AM (IST)
पूर्व सांसद श्यामाचरण के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया Prayagraj News
पूर्व सांसद श्यामाचरण के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता व एक अन्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्राप्त हुआ। इस पर विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही अग्रिम सुनवाई की तिथि 14 अगस्त मुकर्रर की है।

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मामला सरायइनायत थाना क्षेत्र से संबंधित है

मामला प्रयागराज जनपद के सरायइनायत थाना क्षेत्र का है। 16 अप्रैल 2009 को दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कोटवा ग्राम में एक जनसभा हुई थी, जिसमें क्षत्रिय समुदाय के लोगों से फूलपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्यामाचरण गुप्ता के पक्ष में मतदान की अपील की गई थी। यह आचार संहिता उल्लंघन की परिधि में था। सभा में अमर सिंह व जया बच्चन ने भी शिरकत की थी।

पूर्व सांसद विश्वपाल व विजेंद्र ने कहा कि सुलह हो गई है

जिला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में पूर्व सांसद विश्व पाल सिंह ने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह उर्फ चौधरी विजेंद्र सिंह के खिलाफ 17 लाख रुपये के लेनदेन का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में दोनों पक्षों ने सुलह-समझौता कर लिया है। विजेंद्र सिंह ने 19 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है। कोर्ट को उभय पक्ष ने बताया कि अब कोई विवाद नहीं रह गया है। लिहाजा मुकदमा समाप्त कर दिया जाए। पक्षकारों की सहमति पर विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मुकदमे की कार्यवाही समाप्त करके पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया।

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