दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुकदमे का पूछा अपडेट
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुकदमे के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अपडेट पूछा है। रोड शो के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया था।
प्रयागराज : एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्देशित किया है कि उनके मुकदमे के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्थगन आदेश के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है? इससे कोर्ट को अवगत कराएं।
मामला यह है कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अमेठी ने 20 अप्रैल 2014 को थाना गौरीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्तगण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कुमार विश्वास ने रोड शो के दौरान निर्वाचन आयोग के नियम निर्देशों का पालन नहीं किया। नियमों का उल्लंघन कर सड़क मार्ग अवरुद्ध किया था।
मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्थगनादेश है। मामले में अब एमपी एमएलए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए अरविंद केजरीवाल को निर्देशित किया है। कहा है कि अगली तिथि 28 फरवरी तक कोर्ट को स्थगन आदेश की स्थिति से अवगत कराएं।