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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर समेत नौ कांग्रेसी नेताओं को मिली जमानत

कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष राजबब्‍बर समेत मधुसूदन मिस्त्री प्रदीप माथुर समेत अन्य नेता न्‍यायिक हिरासत में रहे। एमपी एमएलए कोर्ट ने इन सभी नौ नेताओं को जमानत दे दी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 05 Apr 2019 08:51 PM (IST)Updated: Fri, 05 Apr 2019 08:51 PM (IST)
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर समेत नौ कांग्रेसी नेताओं को मिली जमानत
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर समेत नौ कांग्रेसी नेताओं को मिली जमानत

प्रयागराज : प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव कर जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व फिल्म अभिनेता राजबब्बर समेत कांग्रेस के नौ वरिष्ठ नेताओं ने विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में सरेंडर किया। राजबब्बर, प्रदीप जैन, बोधलाल शुक्ला, एके शर्मा, रमेश मिश्र, निर्मल खत्री, मधुसूदन मिस्त्री, ओंकार नाथ सिंह, प्रदीप माथुर को न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने आधार पर्याप्त पाए जाने पर सभी आरोपितों से 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदार और इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर सभी को रिहा किए जाने का आदेश दिया गया।

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कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव व हमला करने का मामला

17 अगस्त 2015 को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की कर्ज माफी, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और बढ़ते अपराध के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन और जुलूस निकाला गया था। प्रदर्शन के दौरान हंगामा और बवाल हो गया था। पुलिस पर पथराव कर जानलेवा हमला किया गया था। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दारोगा प्यारे लाल ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था। इसी मामले में राजबब्बर समेत अन्य कांग्रेसी नेता एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए।

बचाव पक्ष ने कहा, मुकदमा राजनीति से प्रेरित है

बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियोजन की कहानी कपोल कल्पित है। किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई। मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राधाकृष्ण मिश्र व शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने जमानत अर्जी का प्रबल विरोध करते हुए तर्क रखा कि अभियुक्तों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया। ऐसे में सभी की जमानत अर्जी खारिज की जाए।

जमानत की शर्तों को पूरा करने पर सभी को रिहा करने का आदेश

उभयपक्ष की बहस और तर्क सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने निष्कर्ष में पाया कि एक ओर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र प्रभावित हुआ है वहीं दूसरी ओर अभियुक्तों की स्वतंत्रता पर भी विचार किया जाना चाहिए। जमानत का पर्याप्त आधार पाए जाने पर जमानत की शर्तों को पूरा करने पर सभी को रिहा किए जाने का आदेश दिया।

इसी मामले में मंत्री रीता जोशी गुरुवार को कोर्ट में पेश हुई थीं

इसी मामले में गुरुवार को मंत्री रीता जोशी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई थीं। उन्हें पंद्रह अप्रैल तक अंतरिम जमानत दी गई है।

कचहरी में रहा कांग्रेसियों का जमावड़ा

राजबब्बर समेत वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की पेशी के दौरान कचहरी परिसर में शुक्रवार को कांग्रेसियों का जमावड़ा रहा। तमाम कांग्रेसी नेता सुबह ही कचहरी पहुंच गए। इस दौरान सुरक्षा के भी इंतजाम रहे। राजबब्बर से मिलने वालों की भीड़ लगी रही। जमानत मिलने पर अनिल द्विवेदी, शेखर बहुगुणा, विजय प्रकाश, नफीस अनवर, रामयज्ञ द्विवेदी, किशोर वाष्र्णेय, फुजैल हाशमी, संतोष मिश्र, परवेज सिद्दीकी, संजय तिवारी आदि ने खुशी जताई है।


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