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कैबिनेट मंत्री नंदी के खिलाफ चल रहा मुकदमा वापस

प्रकरण केपी कॉलेज में आठ जनवरी 2017 को हुई मीटिंग से संबंधित है। आरोप है कि प्रशासन की अनुमति से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र और होर्डिग लगाए गए थे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Dec 2018 11:00 AM (IST)Updated: Tue, 04 Dec 2018 11:00 AM (IST)
कैबिनेट मंत्री नंदी के खिलाफ चल रहा मुकदमा वापस
कैबिनेट मंत्री नंदी के खिलाफ चल रहा मुकदमा वापस

प्रयागराज : मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर चल रहे आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा सोमवार को वापस हो गया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मंत्री नंदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले को शासन व जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि, राजेश गुप्ता के तर्क सुनने के बाद मुकदमा वापसी की संस्तुति प्रदान की। प्रकरण केपी कालेज में आठ जनवरी 2017 को हुई मीटिंग से संबंधित है। आरोप है कि प्रशासन की अनुमति से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र और होर्डिग लगाए गए थे। पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश :

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24 वर्ष पुराने आपराधिक मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने पूर्व विधायक बीएम सिंह को दो मामलों में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि दस फरवरी मुकर्रर की है। साथ ही ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

पूर्व विधायक बीएम सिंह के खिलाफ एक मामला 29 जनवरी 1994 को पीलीभीत के हजारा थाने में परगना मजिस्ट्रेट पूरनपुर ने दर्ज कराया था। आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर में महिलाएं नसबंदी कराने आई थीं। उनका ऑपरेशन चल रहा था, उसी बीच वह समर्थकों गुरु दयाल, राममूर्ति यादव व अन्य के साथ जूता चप्पल पहने हुए ऑपरेशन कक्ष में घुस गए और महिलाओं को डराने धमकाने लगे। हंगामे के बाद पूर्व विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

दूसरा मामला पीलीभीत के पूरनपुर थाने में पांच जनवरी 1994 को किसान सहकारी चीनी मिल के गेस्ट हाउस अटेंडेंट ने दर्ज कराया था। आरोप है कि पूर्व विधायक बीएम सिंह और उनके समर्थक राम कीर्ति यादव, ड्राइवर मजीद शराब के नशे में रात ग्यारह बजे पहुंचे और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इन दोनों मामलों में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई।


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