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UP: विधायक विजय मिश्रा को फिलहाल मिली राहत, अभी ध्वस्त नहीं होगा शापिंग कांप्लेक्स

प्रयागराज में शापिंग कांप्लेक्स ध्वस्तीकरण मामले में ज्ञानपुर से निर्दल विधायक विजय मिश्रा को फिलहाल राहत मिल गई है। कमिश्नर कोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण को मामले में सुनवाई का निर्देश दिया। अब नवंबर में इस पर अंतिम फैसला होगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 10:10 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 10:35 PM (IST)
UP: विधायक विजय मिश्रा को फिलहाल मिली राहत, अभी ध्वस्त नहीं होगा शापिंग कांप्लेक्स
ज्ञानपुर से निर्दल विधायक विजय मिश्रा को फिलहाल राहत मिल गई है।

प्रयागराज, जेएनएन। अल्लापुर स्थित शापिंग कांप्लेक्स ध्वस्तीकरण मामले में ज्ञानपुर से निर्दल विधायक विजय मिश्रा को फिलहाल राहत मिल गई है। कमिश्नर कोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) को मामले में सुनवाई का निर्देश दिया। अब नवंबर में इस पर अंतिम फैसला होगा। इस निर्णय के बाद विधायक विजय मिश्र के पांच मंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स को ढहाने पहुंचे पीडीए के अफसरों को बुधवार को बैरंग लौटना पड़ा।

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अल्लापुर में पुलिस चौकी के सामने विधायक विजय मिश्रा का पांच मंजिला शापिंग कांप्लेक्स है। पिछले दिनों पीडीए उपाध्यक्ष ने इसके ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। कहा गया है कि नक्शा पीडीए से स्वीकृत नहीं है, इसलिए इस अवैध निर्माण को ढहाया जाएगा। विधायक की सास इंद्रकली पत्नी श्यामचरण निवासी गांव तयसरिया मेजा ने नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने निर्णय लेने के लिए कमिश्नर को निर्देशित किया।

पहली बार 21 अक्टूबर को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें पीडीए के अधिवक्ता ने एक दिन का समय मांगा तो उन्हें दो दिन का समय दिया गया। फिर 23 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हुई तो पीडीए के अधिवक्ता गैर हाजिर रहे। अगली सुनवाई 26 की तिथि अक्टूबर तय हुई। इस पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए एक दिन का समय मांगा।

बुधवार 28 अक्टूबर को कमिश्नर आर रमेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद कमिश्नर ने पीडीए के जोनल अधिकारी को मामले में सुनवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि जोनल अधिकारी दो नवंबर को पीड़ित का पक्ष सुनकर छह नंवबर को अंतिम निर्णय सुना दें। अगर दो नंवबर को अपीलकर्ता जोनल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैैं तो पीडीए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2007 में भी दिया था नोटिस-पीडीए 

पीडीए के विशेष कार्याधिकारी सत  शुक्ला ने कमिश्नर कोर्ट में जानकारी दी कि अल्लापुर क्षेत्र वर्ष 1974 से इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का हिस्सा है। इस क्षेत्र में हर निर्माण के लिए नक्शा मंजूर कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 2007 में भी इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। नोटिस भी तामील कराई गई थी। अब उसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। विधायक पक्ष से मौजूद अधिवक्ता ने निर्माण के लिए नगर महापालिका (नगर निगम) से नक्शा स्वीकृत कराए जाने की जानकारी दी है।

पांच घंटे इंतजार के बाद बैरंग लौटे पीडीए अफसर

विधायक विजय मिश्र के पांच मंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स को ढहाने पहुंचे पीडीए के अफसरों को बुधवार को बैरंग लौटना पड़ा। जार्जटाउन थाने में करीब पांच घंटे तक इंतजार करने के बाद कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अल्लापुर में विधायक का करीब पांच सौ वर्गगज क्षेत्रफल में पांच मंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स है। शॉपिंग कांप्लेक्स का नक्शा पीडीए से पास न कराने के कारण 12 दिसंबर 2007 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। इसी क्रम में पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक कुमार पांडेय और सत शुक्ला शापिंग कांप्लेक्स को ढहाने की पूरी तैयारी के साथ सुबह करीब 10.30 बजे पांच जेसीबी और प्रवर्तन टीम के साथ जार्जटाउन थाने पहुंच गए थे। कुछ ही देर में मजिस्ट्रेट, सीओ चतुर्थ और पंचम, जोनल अधिकारी शिवानी सिंह, कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी, दमकल की गाड़ी भी थाने पहुंच गई। सभी अफसर फैसले का इंतजार करते रहे। करीब सवा तीन बजे अफसरों को जानकारी हुई कि कमिश्नर ने मामले में अपीलार्थी को राहत दे दी है।


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