LT Grade Teacher Recruitment 2016: हाई कोर्ट ने चयन बोर्ड से पूछा- याचियों का साक्षात्कार लेंगे या नहीं
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती-2016 मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पूछा है कि वह याचियों को साक्षात्कार में शामिल करेगा या नहीं? हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अंतिम अवसर देते हुए 20 अक्टूबर को जानकारी मांगी है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती-2016 मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पूछा है कि वह याचियों को साक्षात्कार में शामिल करेगा या नहीं? हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अंतिम अवसर देते हुए 20 अक्टूबर को जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मुकेश तिवारी व अन्य की याचिका पर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह अवसर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि याचियों के इस तर्क में बल है कि वर्ष 2000 में कक्षा नौ व दस को अलग कर दिया गया था। नौ में तकनीकी आर्ट था। लेकिन, कक्षा दस में यह विषय नहीं था। याचियों को तकनीकी आर्ट का ज्ञान होने के नाते चयन में शामिल होने का अधिकार है। बोर्ड यह नहीं कह सकता है कि याची न्यूनतम योग्यता नहीं रखते।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना है कि लिखित परीक्षा में याची पास हैं। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया भी गया। लेकिन, उन्हें यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया कि हाईस्कूल में तकनीकी आर्ट की योग्यता नहीं है? जिसे चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि उन्हें पाठ्यक्रम बदलने के कारण अयोग्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने कक्षा नौ मे तकनीकी आर्ट की शिक्षा ली है। ज्ञान होने के नाते वे न्यूनतम योग्यता रखते हैं।