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सरकारी राहत पैकेज : व्यक्तिगत नहीं, सिर्फ फर्म के नाम इन शर्तों के साथ मिलेगा लोन Prayagraj News

लीड बैैंक मैनेजर ओएन सिंह कहते हैं कि लोन की सौ फीसद गारंटी सरकार देगी। ऐसी दशा में एनपीए होने पर बैंकों की रकम सरकार वापस करेगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 08:36 AM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 08:36 AM (IST)
सरकारी राहत पैकेज : व्यक्तिगत नहीं, सिर्फ फर्म के नाम इन शर्तों के साथ मिलेगा लोन Prayagraj News
सरकारी राहत पैकेज : व्यक्तिगत नहीं, सिर्फ फर्म के नाम इन शर्तों के साथ मिलेगा लोन Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए घोषित सरकारी राहत पैकेज के तहत कर्ज उद्यमी के नाम पर नहीं मिलेगा। ऋण सिर्फ फर्म (प्रोपराइटर शिप) के नाम से ही मिल सकेगा। इसमें भी यह लाभ उसे ही मिल पाएगा जो वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस संबंध में बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

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उद्यमियों को कर्ज के लिए शत-प्रतिशत गारंटी सरकार देगी

एमएसएमई के लिए राहत योजना का नाम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है। इसमें उद्यमियों को कर्ज के लिए शत-प्रतिशत गारंटी सरकार देगी। हालांकि इसका लाभ उन्हीं उद्यमियों को मिलेगा, जो बैंकिंग अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) से 29 फरवरी 2020 तक लोन ले चुके हैं और जिनकी लिमिट 25 करोड़ अथवा वित्तीय वर्ष 2019-20 में टर्न ओवर 100 करोड़ रुपये तक रही है। 

ब्याज रेट बैंकों का लागू होगा

इस स्कीम में 20 फीसद आउट स्टैंडिंग लोन का प्रावधान है। वर्किंग कैपिटल अथवा टर्मलोन व्यक्तिगत नहीं बल्कि फर्म के नाम मिलेगा। ब्याज रेट बैंकों का लागू होगा। जिस बैंक में जो ब्याज रेट पहले से है, वही इसमेेंं भी लागू होगा। यह स्कीम तब तक चलेगी, जब तक सरकार की ओर से घोषित तीन लाख करोड़ रुपये बतौर कर्ज बंट नहीं जाता। मुद्रा स्कीम भी इसी में कवर होगी। सामान्य तौर पर उद्यमियों को फर्म के अलावा व्यक्तिगत लोन भी मिलता है।

लीड बैैंक मैनेजर ने कहा

लीड बैैंक मैनेजर ओएन सिंह कहते हैं कि लोन की सौ फीसद गारंटी सरकार देगी। ऐसी दशा में एनपीए होने पर बैंकों की रकम सरकार वापस करेगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद आदि योजनाओं में इकाई लगाने अथवा विस्तार करने के लिए किसी व्यक्ति के नाम से लोन मिलता है। राहत पैकेज के तहत सिर्फ फर्म के नाम लोन मिलेगा।


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