हाइवे के समीप दस अक्टूबर से खुलेंगी शराब की दुकानें
आबकारी मुख्यालय के अनुसार नगरीय क्षेत्र के दायरे में आने वाली सभी दुकानों के व्यवस्थापन का खाका तैयार कर लिया गया है।
इलाहाबाद (राज्य ब्यूरो)। हाइवे के समीप नगरीय क्षेत्रों में शराब की बंद दुकानों की मियाद अब कुछ ही दिन की रह गई है। 10 अक्टूबर से इन बंद दुकानों में फिर शराब मिलने लगेगी। शासन से पिछले दिनों हरी झंडी होने के बाद आबकारी विभाग ने 1100 से अधिक दुकानों के फिर से व्यवस्थापन की पूरी कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ दुकानें इससे पहले भी खोली जा सकती हैं।
आबकारी मुख्यालय के अनुसार नगरीय क्षेत्र के दायरे में आने वाली सभी दुकानों के व्यवस्थापन का खाका तैयार कर लिया गया है। 10 अक्टूबर से दुकानें खुलवा दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे से 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था जिसके चलते आबकारी विभाग को हाइवे से प्रदेश भर में सभी दुकानें हटाने पड़ी थीं।
कुल 6532 दुकानें बंद हो गई थीं, जिन्हें दूसरी जगह स्थापित करने में विभाग को नाकों चने चबाने पड़े थे।
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लाख प्रयास के बावजूद आबकारी विभाग 1986 दुकानें नहीं खुलवा सका था। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश को स्पष्ट किया जिसमें नगरीय क्षेत्रों में आ रहे हाइवे के समीप शराब बिक्री के प्रतिबंधित क्षेत्र को पूर्व के आदेश के दायरे से बाहर बताया गया।
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