Prayagraj Municipal Corporation : शराब की दुकानों का लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का निर्णय, जानें नया रेट
नगर निगम कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। नगर निगम ने शराब की दुकानों का लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव पर सभी की सहमति बनी।
प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के कारण नगर निगम की आय भी प्रभावित हो गई है। इसके लिए नगर निगम अब शराब की दुकानों का लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक में बजट पर चर्चा के दौरान यह बड़ा निर्णय लिया गया है। आय में चार और व्यय में एक संशोधन के बाद समिति ने बजट का पास कर दिया।
महापौर ने शराब की दुकानों पर लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा
महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पर चर्चा हुई। सदन हाल में प्रारम्भिक अवशेष सहित वर्ष की कुल अनुमानित आय 7,17,69,18,000.00 रुपये का बजट रखा गया। बैठक में बजट पर विस्तृत चर्चा हुई। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने निगम की आय बढ़ाने के लिए शराब की दुकानों पर लगने वाले लाइसेंस शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उसे सहमति से पारित कराया दिया। बैठक में नगर आयुक्त रवि रंजन, अपर नगर आयुक्त आमरेंद्र वर्मा, रत्न प्रिया, मुशीर अहमद, जीएम हरिश्चन्द्र वाल्मीकि, मुख्य कर निर्धारिण अधिकारी पीके मिश्र, कार्यकारिणी सदस्य मिथलेश सिंह, शिव कुमार, आशोक कुमार सिंह, कमलेश तिवारी, अल्पना निशाद, नीलम यादव, जगमोहन गुप्ता, अमरजीत सिंह आदि मौजूद रहे।
कितना वार्षिक लाइसेंस शुल्क बढ़ाया गया
दुकान का प्रकार पुराना शुल्क-नया शुल्क
-विदेशी शराब की दुकान 12,000-15,000 रुपये
-देशी शराब की दुकान 6,000-8,000 रुपये
-बीयर शॉप 6,000-8,000 रुपये
-मॉडल शॉप का लखनऊ की तर्ज 20,000 रुपये
प्रमुख निर्णय
- डेयरियों को शहर से बाहर करने का निर्देश
- करेली में नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे लोगों से टैक्स लेने की कवायद तेज
- स्वीपर कालोनी में रह रहे लोगों को पुराने सर्किल रेट पर दी जाएगी जमीन
- एमजी मार्ग और महिला पॉलीटेक्निक में पाॢकंग वसूली की जांच
- लक्ष्मण मार्केट के पास अस्थाई पाॢकंग करने की व्यवस्था
- गुमटी का किराया दुकानदारों से लेने की शुरू होगी कवायद
- 10 रुपये का स्टांप शुल्क लेकर रह रहे लोग अपना नाम दर्ज करा सकेंगे किराएदारी में, 30 लोगों को मिलेगी राहत
- पालतू कुत्तों पर लगने वाली लाइसेंस फीस 600 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये
- अचल संपत्ति के लेखों पर कर (दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क) से आय 30 करोड़ 50 लाख से घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया।