Interest Waiver Scheme : कोरोना वायरस संक्रमण काल में व्यापारियों को राहत, सरकार ने दी सुविधा
Interest Waiver Scheme इस योजना का प्रयागराज के भी व्यापारी 31 दिसंबर तक ले सकेंगे। इसके तहत वह मूलधन और 25 प्रतिशत ब्याज की बची रकम किश्तों में जमा कर सकते हैं।
प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना वायरस संक्रमण काल से सभी परेशान हैं। काम-धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने व्यापारियों के लिए एक और राहत दी है। 31 मार्च 2019 के पहले के बकाएदारों के लिए ब्याजमाफी योजना-2020 फिर से लागू की गई है। इसके तहत बकाया वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर जमा करने पर कारोबारियों की बकाया रकम पर 75 फीसद तक ब्याज माफ हो जाएगा। व्यापारी मूलधन और 25 फीसद ब्याज की बची रकम को किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। इस संबंध में कमिश्नर वाणिज्यकर ने आदेश जारी कर दिया है।
योजना 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी
ब्याज माफी योजना 28 फरवरी को तीन महीने के लिए लागू की गई थी। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण ज्यादातर व्यापारी योजना का लाभ नहीं ले सके और योजना की अवधि समाप्त हो गई। लिहाजा, सरकार ने व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना को फिर से लागू किया है। योजना 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इसलिए कारोबारी इसका लाभ ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यापारी का एक लाख रुपये कर बकाया है और इतना ही उसका ब्याज भी हो गया है तो वह मूल बकाया का 25 फीसद (25 हजार) और 25 फीसद ब्याज की रकम (सवा छह हजार) जमा करके आवेदन कर सकते हैं। बाकी बची रकम को मासिक अथवा त्रैमासिक किस्तों में एक साल में जमा कर सकते हैं।
जानें, कितने बकाया पर कितना प्रतिशत ब्याज माफ
10 लाख तक- 75
10 लाख से अधिक एक करोड़ तक- 50
01 करोड़ से ज्यादा पांच करोड़ तक - 20
05 करोड़ से ज्यादा - 10
बकाया रकम जमा न करने पर हो सकती है यह कार्रवाई
योजना का लाभ न लेने यानी बकाया रकम न जमा करने पर व्यापारी की संपत्ति कुर्क, गिरफ्तारी, बैंक खाता सीज आदि की कार्रवाई हो सकती है।
बोले, वाणिज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर
वाणिज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन दयाशंकर तिवारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के हित में यह योजना लागू की हैं। व्यापारी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। 75 फीसद ब्याज माफ होना बड़ी बात है। व्यापारी को कहीं कोई दिक्कत हो तो अधिकारी से संपर्क करें, तत्काल बकाया का निस्तारण कराया जाएगा।