अपनी संपत्ति बेची है तो आइटीआर-2 दाखिल करते समय इसकी पूरी जानकारी दें Prayagraj News
आइटीआर में संपत्ति खरीदार की जानकारी देनी होगी। हालांकि अति वरिष्ठ नागरिकों को इससे राहत मिलेगी। उनके अलावा सभी को ऑनलाइन आरटीआर फाइल करना होगा।
प्रयागराज, जेएनएन। वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी ने अपनी संपत्ति बेची है तो आइटीआर-2 दाखिल करते समय इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अति वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर सभी को अपना आइटीआर ऑनलाइन फाइल करना होगा। यह सलाह दी है कर विशेषज्ञों ने। उन्होंने इसका पालन कैसे करें इस पर भी टिप्स दिए हैं।
'व्यावसायिक विकास' विषयक संगोष्ठी में जुटे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की प्रयागराज शाखा की ओर से 'व्यावसायिक विकासÓ विषय पर आयोजित संगोष्ठी के प्रथम सत्र में सीए प्रमोद जैन ने आयकर रिटर्न में परिवर्तन और अचल संपत्ति का कराधान के बारे में जानकारी दी। कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (आइटीआर) फार्म पिछले वर्ष से अलग है। कुछ परिवर्तन आयकर कानूनों में बदलाव के मद्देनजर किए गए।
बोले, पेपर फार्मेट में बगैर रिफंड आइटीआर-1 दाखिल नहीं किया जा सकता
एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने बताया कि करदाताओं द्वारा पांच लाख रुपये से कम आय वाले पेपर फार्मेट में बगैर रिफंड आइटीआर-1 दाखिल नहीं किया जा सकता है। किराए के बकाए का संपत्तिवार विवरण आइटीआर-1 और आइटीआर-2 फाइल करते समय यदि किराया बकाया है तो वित्त वर्ष में प्राप्त हुए किराए का रिपोर्ट संपत्ति के अनुसार भरनी होगी। अन्य वक्ताओं ने कहा कि असूचीबद्ध कंपनियों में यदि निवेश करके कोई शेयर ले रहा है तो आइटीआर में उसे पूरे शेयर का ब्योरा भरना होगा। इस वर्ष वेतन से आय के विवरण को आइटीआर-1 में दाखिल करना आसान होगा, क्योंकि आवश्यक ब्योरा फार्म-16 में उपलब्ध जानकारी के साथ सिंक में है। कंपनी के निदेशक को अपनी पहचान संख्या दिखाना भी जरूरी है।
कंपनी अधिनियमों एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी
अनुशासनात्मक समिति में व्यवहारिक मामला और कंपनी अधिनियमों एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद केशरी देवी पटेल ने किया। संचालन सचिव दिव्या चंद्रा ने किया। संगोष्ठी में कई शहरों के सीए शामिल हुए।
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