मासूम से दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवन कारावास
कौशांबी जनपद के सरायअकिल इलाके में न्यायालय ने छह वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
प्रयागराज : आम बीनने के लिए बाग गई छह वर्षीय मासूम के साथ कौशांबी के एक गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। करीब डेढ़ साल बाद न्यायालय ने मंगलवार को युवक को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता तीरथ ङ्क्षसह ने बताया मामला सरायअकिल थाना क्षेत्र का है। कस्बे की एक बालिका 19 अप्रैल 2017 को पास की बाग में आम बीनने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान कस्बा का उदई पासी पुत्र भंवर पासी वहां आ गया। उसने बालिका को पास के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रोते बिलखते बालिका घर पहुंची और आपबीती अपनी मां से बताया।
मां ने परिवार के अन्य लोगों को इसकी जानकारी देने के साथ ही थाने में उदई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने पीडि़ता के मेडिकल परीक्षण के साथ ही उसका न्यायालय में कलमबंद बयान कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण विशेष पाक्सो न्यायालय सीताराम वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों को परीक्षित कराया गया। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। उभयपक्षों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने आरोपी उदई पासी को दुष्कर्म का आरोपी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी।
हत्या के आरोपित प्रधान की जमानत खारिज :
कौशांबी में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने मंगलवार को हत्यारोपित प्रधान सहित तीन आरोपितों की जमानत खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी के अनुसार मामला सरायअकिल थाना क्षेत्र के चंदूपुर अमरायन गांव का है। गांव के प्रधान कमलेश 16 अगस्त को खड़ंजे का निर्माण करा रहा था। कुछ लोगों ने विरोध किया। इस पर दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। दोनों ओर से चली गोलीबारी में दो लोगों को मौत हो गई थी। मृतक कल्लू के भाई भारतीय उर्फ मुन्ना ने ग्राम प्रधान सहित कई लोगों के खिलाफ बलवा व मुकदमा दर्ज कराया था।
मंगलवार को आरोपित प्रधान व उसके सहयोगी राकेश व राम ङ्क्षसह की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आधार जमानत पर्याप्त न पाते हुए प्रधान सहित तीन लोगों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।