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रीन्यूवल न कराए तो 1.10 लाख निजी वाहनों पर होगी कार्रवाई Prayagraj News

पांच-पांच साल करके निजी वाहन के फिट रहने तक रीन्यू कराया जा सकता है। लेकिन जो लोग निर्धारित समय के बाद ग्रीन टैक्स नहीं जमा करेंगे उनका पंजीकरण रद कर दिया जाएगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 10:18 AM (IST)Updated: Thu, 05 Sep 2019 10:36 AM (IST)
रीन्यूवल न कराए तो 1.10 लाख निजी वाहनों पर होगी कार्रवाई Prayagraj News
रीन्यूवल न कराए तो 1.10 लाख निजी वाहनों पर होगी कार्रवाई Prayagraj News

प्रयागराज,जेएनएन : निर्धारित समय में निजी वाहनों का रीन्यूवल न होने पर परिवहन विभाग ने इनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। अब तक आरटीओ ने 998 वाहनों को पंजीकरण रद कर दिया है। साथ ही वाहन खरीदने के 15 पूरा होने के बाद पंजीकरण न कराने वाले वाहनों की लिस्ट तैयार की है। इन वाहनों का रीन्यूवल नहीं कराया गया तो रद करने की कार्यवाही की जाएगी।

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दरअसल बाइक या कार खरीदते समय उसका 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। यह समय पूरा होने के बाद वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराना होता है। यह रीन्यू पांच साल के लिए होता है। रीन्यू करते समय ग्रीन टैक्स जमा करना होता है। ग्रीन टैक्स के रूप में पहली बार जमा हुए टैक्स की पांच फीसद धनराशि जमा करनी होती है। आगे ऐसे ही पांच-पांच साल करके निजी वाहन के फिट रहने तक रीन्यू कराया जा सकता है। लेकिन जो लोग निर्धारित समय के बाद ग्रीन टैक्स नहीं जमा करेंगे, उनका पंजीकरण रद कर दिया जाएगा। पिछले दिनों परिवहन विभाग ने बकाए टैक्स वाले कामर्शियल वाहनों की सूची बनाई तो इसी दौरान ऐसे निजी वाहनों की भी सूची बनाई गई, जो 15 साल के बाद पुन: पंजीकरण नहीं कराए। ऐसे वाहनों की संख्या 1.10 लाख निकली। इसमें सन 1989-90 में खरीदे गए 998 ऐसी बाइक और कार हैं, जिनका रीन्यू नहीं कराया। इसलिए इनका पंजीकरण रद कर दिया गया है। एआरटीओ सियाराम वर्मा ने बताया कि जिन पुराने निजी वाहनों का लोग उपयोग कर रहे हैं, उनका रीन्यू जरूर करा लें। अगर नहीं कराते हैं तो उन वाहनों का पंजीकरण रद कर दिया जाएगा और सड़क पर मिले तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा।


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