फार्म में कॉलम नहीं तो कैसे मिलेगा आइटीसी का लाभ
(जीएसटी) काउंसिल ने जीएसटीआर-9 फार्म जारी किया है। आठ पेज के इस फार्म को कारोबारियों को जून तक ऑनलाइन भरना है। लेकिन इसमें आइटीसी आरसीएम आदि के कॉलम ही नहीं हैं।
By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sat, 25 May 2019 07:25 PM (IST)Updated: Sun, 26 May 2019 10:55 AM (IST)
प्रयागराज, जेएनएन। वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए जारी जीएसटीआर-9 फार्म की पेचीदगी से कारोबारी परेशान हैं। फार्म में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी), रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) आदि ब्योरे भरने के लिए कॉलम ही नहीं है। ऐसे में आइटीसी और आरसीएम का लाभ कारोबारियों को कैसे मिलेगा, इसको लेकर वह असमंजस की स्थिति है।
ऐसी दशा में व्यापारी को आइटीसी का लाभ कैसे मिलेगा
वित्तीय वर्ष 2017-18 का रिटर्न दाखिल करने के लिए वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल ने जीएसटीआर-9 फार्म जारी किया है। आठ पेज के इस फार्म को कारोबारियों को जून तक ऑनलाइन भरना है। लेकिन इसमें आइटीसी, आरसीएम आदि के कॉलम ही नहीं दिए गए हैं। ऐसे में अगर कारोबारी ने अगले वित्तीय वर्ष में आइटीसी का लाभ ले लिया है तो वह अब कहां भरेगा। अगर व्यापारी किसी कारण से आइटीसी क्लेम करने में चूक गया है तो इसका उल्लेख कहां करेगा, क्योंकि इसका भी कोई कॉलम नहीं है। ऐसी दशा में व्यापारी को आइटीसी का लाभ मिलना मुश्किल होगा। आरसीएम में कारोबारी को भाड़े एवं कुछ सेवाओं पर पांच फीसद रिवर्स चार्ज भरना पड़ता है। बाद में आइटीसी के रूप में उसका लाभ मिलता है। हालांकि, कई चीजों पर आरसीएम नहीं लगता है।
बोले व्यापारी नेता
उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा और प्रदेश अध्यक्ष सतीश केसरवानी ने जीएसटी काउंसिल से इस फार्म को सरल बनाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि फार्म में कॉलम नहीं तो आइटीसी का लाभ कैसे मिलेगा। साथ ही व्यापारियों ने फार्म को और सरल बनाने की मांग की है ताकि व्यापारियों को फार्म भरने में दिक्कत का सामना न करना पड़े।
ऐसी दशा में व्यापारी को आइटीसी का लाभ कैसे मिलेगा
वित्तीय वर्ष 2017-18 का रिटर्न दाखिल करने के लिए वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल ने जीएसटीआर-9 फार्म जारी किया है। आठ पेज के इस फार्म को कारोबारियों को जून तक ऑनलाइन भरना है। लेकिन इसमें आइटीसी, आरसीएम आदि के कॉलम ही नहीं दिए गए हैं। ऐसे में अगर कारोबारी ने अगले वित्तीय वर्ष में आइटीसी का लाभ ले लिया है तो वह अब कहां भरेगा। अगर व्यापारी किसी कारण से आइटीसी क्लेम करने में चूक गया है तो इसका उल्लेख कहां करेगा, क्योंकि इसका भी कोई कॉलम नहीं है। ऐसी दशा में व्यापारी को आइटीसी का लाभ मिलना मुश्किल होगा। आरसीएम में कारोबारी को भाड़े एवं कुछ सेवाओं पर पांच फीसद रिवर्स चार्ज भरना पड़ता है। बाद में आइटीसी के रूप में उसका लाभ मिलता है। हालांकि, कई चीजों पर आरसीएम नहीं लगता है।
बोले व्यापारी नेता
उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा और प्रदेश अध्यक्ष सतीश केसरवानी ने जीएसटी काउंसिल से इस फार्म को सरल बनाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि फार्म में कॉलम नहीं तो आइटीसी का लाभ कैसे मिलेगा। साथ ही व्यापारियों ने फार्म को और सरल बनाने की मांग की है ताकि व्यापारियों को फार्म भरने में दिक्कत का सामना न करना पड़े।
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