हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लैब टेक्नीशियन भर्ती परिणाम पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 15 जून 2019 को घोषित लैब टेक्नीशियन भर्ती परिणाम पर रोक लगा दी है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 15 जून, 2019 को घोषित लैब टेक्नीशियन भर्ती परिणाम पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार को घोषित परिणाम के तहत नियुक्ति न करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने आयोग से कहा कि सार्वजनिक सूचना जारी करे ताकि नियुक्त अभ्यर्थी कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहें तो रख सकें। अभी तक हुई नियुक्तियों को कोर्ट ने याचिका के निर्णय पर निर्भर करार दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने नमित कुमार पांडेय व आठ अन्य की याचिका पर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी करके राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।
आयोग ने 921 लैब टेक्नीशियनों की भर्ती निकाली थी। इसमें 3740 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। याची भी सफल हुए लेकिन अंतिम परिणाम में चयनित नहीं हो सका। उन्होंने याचिका दाखिल करके उसे चुनौती दी। कहा कि चयन सूची में कई ऐसे लोग शामिल है जो लिखित परीक्षा घोषित परिणाम में नहीं थे। साक्षात्कार के बाद बाहरी लोगों को चयनित कर लिया गया है। लखनऊ पीठ के आदेश पर पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ। इस परिणाम में भी जो लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुए थे, उनको भी शामिल किया गया है। वहीं सफल याचियों को चयनित नहीं किया गया।