हाई कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी में छापा डालने पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में बिना सर्च वारंट छापा डालने के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने दिया है। याची अधिवक्ता सफदर काजमी ने बताया कि यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस ने गलत तरीके से छापा मारकर चोरी की किताबें बरामद करने का दावा किया है। यह भी कहा कि चांसलर आजम खां से राजनितिक वैमनस्यता के कारण कार्रवाई की जा रही है। इस पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस ने चोरी की दर्ज प्राथमिकी की विवेचना के तहत मजिस्ट्रेट के साथ छापा डाला और बरामदगी भी की है। सारी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत है। इस पर कोर्ट ने सरकार व पुलिस को कानून के तहत ही सारी कार्रवाई करने को कहा है।
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