Move to Jagran APP

कोरोनाकाल में यूपी की जेल से रिहा 2,234 कैदियों की पैरोल बढ़ाने का आदेश हाई कोर्ट से मंजूर

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की पैरोल बढ़ाने की मांग में दाखिल अर्जियों को निस्तारित कर दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 07:57 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 07:57 PM (IST)
कोरोनाकाल में यूपी की जेल से रिहा 2,234 कैदियों की पैरोल बढ़ाने का आदेश हाई कोर्ट से मंजूर
कोरोनाकाल में यूपी की जेल से रिहा 2,234 कैदियों की पैरोल बढ़ाने का आदेश हाई कोर्ट से मंजूर

प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना संक्रमण को देखते उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 मई, 2020 को परिपत्र जारी करके 10 अप्रैल, 2020 के आदेश से राज्य की विभिन्न जेलों से रिहा 2,234 कैदियों की पैरोल बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। इसके मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारियों को पैरोल बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसे देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने की मांग में दाखिल अर्जियों को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

loksabha election banner

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने सुशीला देवी की आपराधिक जनहित याचिका पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस प्रकोप को देखते हुए सात साल से कम सजा वाले आपराधिक मामले में जेल में बंद कैदियों की रिहाई पर राज्य सरकारों व हाई कोर्ट को गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश से एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। 

कोर्ट ने सुझावों पर विचार कर जेलों में बंद कैदियों की जमानत या पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। उसका पालन करते हुए मजिस्ट्रेट जेलों में गये और कैदियों की जमानत या पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। पैरोल की अवधि पूरी होने से पहले ही राज्य सरकार ने अवधि बढ़ाने का निर्देश जारी किया है, जिसे कोर्ट ने पर्याप्त माना है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.