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पूर्व मंत्री राकेशधर के मुकदमे में हुई सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति का मामला

प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के केस की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। पूर्व मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 01 Feb 2019 09:26 PM (IST)Updated: Sat, 02 Feb 2019 07:35 AM (IST)
पूर्व मंत्री राकेशधर के मुकदमे में हुई सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति का मामला
पूर्व मंत्री राकेशधर के मुकदमे में हुई सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति का मामला

प्रयागराज : प्रदेश के पूर्व शिक्षामंत्री राकेशधर त्रिपाठी के आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में सुनवाई हुई। शुक्रवार को मामले में विवेचक निरीक्षक हवलदार सिंह यादव ने एमपी एमएलए कोर्ट में अपनी आख्या पेश की।

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 इसमें कहा गया कि शासन द्वारा इंगित बिंदुओं पर विवेचना पूरी कर ली गई है और अंतिम आख्या सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय की ओर से पेश की जाएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री भी कोर्ट में मौजूद रहे। राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया था। मुकदमे की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी।

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष की जमानत अर्जी खारिज

सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अजीत यादव की जमानत अर्जी अपर जिला जज आरएमएन मिश्रा ने शुक्रवार को खारिज कर दी। कैंट थाने में 30 मई 2016 को दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त ने साथियों के साथ भाजपा नेता यशवंत प्रताप सिंह राणा के ऊपर फायङ्क्षरग की थी। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मुकदमा वादी द्वारा सुरक्षा गार्ड की खातिर मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अभियोजन के अधिवक्ता मनीष खन्ना ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर समेत कई आपराधिक मुकदमे हैं।

चार फरवरी तक कचहरी में अवकाश

मौनी अमावस्या पर स्नान और श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिला कचहरी में दो से चार फरवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला जज और अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान कोर्ट में न्यायिक कार्य नहीं होगा।


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