Banke Bihari Corridor: गलियारा मामले में ठाकुरजी ने कहा, हमें सुनें, हाईकोट में अगली सुनवाई की तारीख अहम
Banke Bihari Corridor Vrinavadn ठाकुर जी की तरफ से सेवायत ने पक्षकार बनाने की दी है अर्जी। सेवायत गलियारे के विरोध में उतरे हैं। अब हाईकोट में अगली सुनवाई की तारीख 14 फरवरी की दी गई है।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बांके बिहारी गलियारा मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को सेवायत ने ठाकुरजी की ओर से भी पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दाखिल की है। कहा गया कि गलियारा मामले में उन्हें भी सुना जाय। कोर्ट ने सवाल उठाया कि इस मामले में आप कौन हैं? बताया गया कि विराजमान श्रीकृष्ण नाबालिग हैं। उनकी तरफ से सेवायत को केस लड़ने का अधिकार है। इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया जाय। कोर्ट ने अर्जी पर विचार के लिए अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय की है।
दो सौ दुकानदारों व निवासियों के साथ कुंज गलियों का मुद्दा उठाया
अनंत शर्मा व कई अन्य की तरफ से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ कर रही है। ठाकुरजी की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने कहा कि गलियारा बनाए जाने की योजना है। वह एरिया एएसआइ की ओर से सुरक्षित है। कहा गया कि जनहित याचिका में होने वाले आदेश से अर्जीदाताओं का हित प्रभावित हो सकता है। इसलिए उन्हें भी सुना जाय। इसके अलावा 200 दुकानदारों व निवासियों ने भी कुंज गली के धार्मिक महत्व का मुद्दा उठाया। कहा कि बांके बिहारी मंदिर कारिडोर बनने से कुंज गली के आध्यात्मिक स्वरूप में छेड़छाड़ की जा रही है। इसके दायरे में दाऊ जी, शिव जी जैसे आठ मंदिर आ रहे हैं। बहस में कहा गया कि श्रीकृष्ण विराजमान नाबालिग हैं। उनकी तरफ से सेवायत को केस लड़ने का अधिकार है।
सेवायत को केस लड़ने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुद्दों को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पक्षकार बनने की अनुमति दी है। इस पर यह अर्जी दी गई है। सेवायत के केस लड़ने की अधिकारिता पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर केस के निर्णय का हवाला देकर कहा गया कि मूर्ति विधिक व्यक्ति है। सेवायत को उसकी तरफ से केस लड़ने का अधिकार है।
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सुंदरीकरण प्रोजेक्ट पर मांगा हलफनामा
मथुरा वृंदावन में यमुना घाटों के सुंदरीकरण व सीवर व्यवस्था को लेकर दाखिल अन्य याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैप सहित पूरा प्रोजेक्ट व घाटों की स्थिति को लेकर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कहा कि याचिका की मांग के अनुरूप योजना तैयार कर पालन किया जा रहा है। नालों को टैप किया गया है। घाटों की मरम्मत की जा रही है।