त्योहारी सीजन में सरकार ने कारोबारियों को दी राहत, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी अब स्वैच्छिक हुआ
ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक रिटर्न दो करोड़ रुपये सालाना तक है उनके लिए अब वर्ष 2019-20 का वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 भरना स्वैच्छिक कर दिया गया है। ऐसे व्यापारी जिनकी कुल वार्षिक बिक्री पांच करोड़ रुपये तक है उनके लिए भी जीएसटीआर-9 सी भरना भी स्वैच्छिक कर दिया गया है।
प्रयागराज, जेएनएन। त्योहारी सीजन में सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम विभाग ने कई नोटिफिकेशन के माध्यम से व्यापारियों के रिटर्न भरने में छूट दी है। अब व्यापारियों के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी रिटर्न भरना स्वैच्छिक कर दिया गया है।
ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक रिटर्न दो करोड़ रुपये सालाना तक है, उनके लिए अब वर्ष 2019-20 का वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 भरना स्वैच्छिक कर दिया गया है। इतना ही नहीं ऐसे व्यापारी जिनकी कुल वार्षिक बिक्री पांच करोड़ रुपये तक है, उनके लिए भी वर्ष 2019-20 के आटिड का रिटर्न जीएसटीआर-9 सी भरना भी स्वैच्छिक कर दिया गया है। यानी जो व्यापारी पांच करोड़ रुपये तक का टर्नओवर करते हैं, वह वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 तो भरेंगे लेकिन आडिट रिपोर्ट जीएसटीआर 9 सी भरना उनके लिए स्वैच्छिक होगा।
व्यापारियों के लिए यह आवश्यक होगा
अब ऐसे करदाता जिनका वार्षिक टर्न ओवर पांच करोड़ से अधिक है, उन्हें छह डिजिट और जिनका पांच करोड़ रुपये सालाना से कम है, उन्हें चार डिजिट का एचएसएन कोड बी टू बी इनवाइस में देना आवश्यक हो गया है।
बोले, कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष
कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि सुधार मामूली है लेकिन छोटे व्यापारियों को इससे काफी राहत मिलेगी। सरकार को चाहिए कि बड़ा दिल करते हुए धारा 16 (4) एवं 36 (4) को अगले एक वर्षों तक के लिए समाप्त कर देना चाहिए।