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दो करोड़ के टर्नओवर पर जीएसटी ऑडिट अनिवार्य, कहते हैं विशेषज्ञ

नेशनल कांफ्रेंस में जीएसटी लेखा परीक्षा और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि दो करोड़ के टर्नओवर पर जीएसटी ऑडिट अविनार्य है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 02 Dec 2018 12:39 PM (IST)Updated: Sun, 02 Dec 2018 12:39 PM (IST)
दो करोड़ के टर्नओवर पर जीएसटी ऑडिट अनिवार्य, कहते हैं विशेषज्ञ
दो करोड़ के टर्नओवर पर जीएसटी ऑडिट अनिवार्य, कहते हैं विशेषज्ञ

प्रयागराज : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इलाहाबाद शाखा द्वारा नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन सिविल लाइंस स्थित एक होटल में हुआ। इसमें जीएसटी लेखा परीक्षा और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर चर्चा हुई। सीए अशोक बत्रा ने कहा कि जिन व्यापारियों का दो करोड़ का टर्नओवर है, उन्हें जीएसटी ऑडिट कराना अनिवार्य है। इसमें हीलाहवाली महंगी पड़ सकती है।

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 प्रथम सत्र में सीए अशोक बत्रा ने जीएसटी लेखा परीक्षा, इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी के तहत हालिया मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिस व्यापारी का दो करोड़ रुपये का टर्नओवर हो रहा है, उसका सीए द्वारा ऑडिट कराना जरूरी है। अशोक बत्रा ने बताया कि फॉर्म 9-ए और 9-सी ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा। फॉर्म 9-बी अगले साल से लागू होगा।

 नई दिल्ली के कपिल गोयल ने सर्वेक्षण और रेड के तहत व्यावहारिक मुद्दों और जुर्माना पर चर्चा की। बताया की सर्वे के दौरान अघोषित आय मिलने पर 60 प्रतिशत से ले कर 107 प्रतिशत जुर्माना लग सकता है। शाखा अध्यक्ष सीए नितिन मेहरोत्रा, उपाध्यक्ष सीए गौरव अग्रवाल और कोषाध्यक्ष सीए अभिषेक ने अतिथियों का स्वागत किया। सचिव सीए कंचन लाल गुप्ता  ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मीरजापुर, भदोही, जयपुर, कोटा आदि शहरों के सीए, अधिवक्ता, छात्र शामिल रहे।


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