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विधायक वीरेंद्र सिंह बुंदेला की दो मुकदमों में जमानत मंजूर

एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक वीरेंद्र सिंह बुंदेला की दो मुकदमों में जमानत मंजूर कर ली। उन पर आचार संहिता के मामले थे।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 04 Jan 2019 03:44 PM (IST)Updated: Fri, 04 Jan 2019 03:44 PM (IST)
विधायक वीरेंद्र सिंह बुंदेला की दो मुकदमों में जमानत मंजूर
विधायक वीरेंद्र सिंह बुंदेला की दो मुकदमों में जमानत मंजूर

प्रयागराज : आचार संहिता के दो मामलों में विधायक वीरेंद्र सिंह बुंदेला उर्फ भगत राजा एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों ही मामलों में विधायक वीरेंद्र सिंह बुंदेला की जमानत मंजूर कर ली। 29-20 हजार रुपये की दो जमानत पेश करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

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विधायक पर क्या था मामला

एक मामला ललितपुर जनपद के कोतवाली थाने में लेखपाल संदीप ने तीन फरवरी 2012 को दर्ज कराया था। लेखपाल का आरोप रहा कि कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र सिंह बुंदेला ने बिना अनुमति के अपने घर से जुलूस निकाला था। वहीं दूसरा मामला ललितपुर जनपद के ही कोतवाली थाने में 25 फरवरी 2012 को दर्ज हुआ था। इसमें आरोप रहा कि वीरेंद्र सिंह बुंदेला पार्टी का झंडा लगाकर प्रचार कर रहे थे।

विधायक की जमानत अर्जी मंजूर

सीतापुर के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष सरेंडर किया। उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये की दो जमानत और इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने के बाद विधायक को रिहा किए जाने का आदेश दिया।

 मामला आचार संहिता उल्लंघन का है। सीतापुर जनपद में उत्तर कुमार के बरामदे में पोस्टर लगाने से संबंधित मामला रहा है। घटना 30 फरवरी 2017 की है। सीतापुर के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा के एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोप निराधार है। प्रार्थी को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। विधायक के अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी पेश की। कोर्ट ने सुनवाई कर जमानत मंजूर कर ली।


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