एसिड अटैक पीड़िता के मुफ्त इलाज का निर्देश
हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के मऊआइमा थाना क्षेत्र की निवासी एसिड अटैक से पीड़िता के मुफ्त इलाज का निर्देश दिया है। पीड़िता का इलाज स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में तीन चिकित्सकों की टीम कर रही है। पीड़िता की मां के बैंक खाते में मुआवजा जमा करने का भी कोर्ट ने निर्देश दिया है।
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के मऊआइमा थाना क्षेत्र की निवासी एसिड अटैक पीड़िता का मुफ्त इलाज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 10 दिन में एक लाख रुपये का मुआवजा पीड़िता की मां के बैंक खाते में जमा कराया जाए। इसके अलावा अगले तीन माह में शेष चार लाख रुपये की धनराशि का भुगतान भी किया जाए। इस याचिका की अगली सुनवाई 20 जुलाई को की जाएगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने विधि छात्रा पल्लवी मिश्र व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि वह स्वयं स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती पीड़िता को देखने गए थे। जिला प्रशासन ने इस मामले में डॉक्टर मोहित जैन के नेतृत्व में तीन डॉक्टरों की टीम गठित की है। यह टीम पीड़िता का सरकारी खर्च पर इलाज कर रही है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता की मां के बैंक खाते में पीड़िता के पक्ष में निर्धारित पांच लाख के मुआवजे का भुगतान करने जा रही है। गौरतलब है कि रानी लक्ष्मी बाई स्कीम के तहत सरकार की ओर से एसिड पीड़िता को मुआवजे की राशि का भुगतान कियाजाता है। इस संबंध में याची का कहना था कि पीड़िता को जनरल वार्ड में रखा गया है। इस पर कोर्ट ने उसे वातानुकूलित वार्ड में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीड़िता को केजीएमसी लखनऊ में शिफ्ट करने के मामले को डॉक्टरों के विवेक पर छोड़ दिया है।