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कोर्ट में सुनवाई : पूर्व एमएलसी सूरजभान एक और मुकदमे में छूटे

एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व एमएलसी सूरजभान एक अन्‍य मुकदमे में छूट गए। अपहरण के मामले में बयान से गवाह मुकर गया।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 11:41 AM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 11:41 AM (IST)
कोर्ट में सुनवाई : पूर्व एमएलसी सूरजभान एक और मुकदमे में छूटे
कोर्ट में सुनवाई : पूर्व एमएलसी सूरजभान एक और मुकदमे में छूटे

प्रयागराज : पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया अपहरण के एक और मुकदमे में छूट गए हैं। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई तो गवाह जंग बहादुर अपने बयान से मुकर गया। इस पर अदालत ने सूरजभान को दोषमुक्त कर दिया।

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 कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा थाने में जंग बहादुर पुत्र गयादीन ने 25 जनवरी 2006 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सूरजभान करवरिया ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान अपने साथियों के साथ बीडीसी सदस्य चटखोलिया का असलहे के बल पर अपहरण कर लिया था। चटखोलिया, जंग बहादुर की मां है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन कर अपने निष्कर्ष में पाया कि जंग बहादुर ने दिए गए साक्ष्य में कहा है कि उसकी मां का अपहरण सूरजभान ने नहीं किया था।

जवाहर पंडित हत्याकांड का केस वापसी पर बहस जारी :

विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड का मुकदमा वापस लेने के मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला जज रमेश चंद्र की कोर्ट में हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई अर्जी पर बहस हुई। समयाभाव के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। इस पर बहस के लिए 21 नवंबर की तिथि मुकर्रर की गई। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान, पूर्व एमएलसी सूरजभान व राम चंद्र मिश्रा आरोपित हैं। सभी अभियुक्त सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। राज्य सरकार ने हत्याकांड का मुकदमा वापस ले लिया है, जिस पर पीडि़त पक्ष ने आपत्ति दाखिल की है। मुकदमा वापस हो या नहीं इस पर बहस चल रही है।

भाजपा विधायक ने किया कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत :

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भदोही निवासी भाजपा विधायक रवींद्र नाथ त्रिपाठी व विकास सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष सरेंडर अर्जी देकर जमानत पर छोडऩे का निवेदन किया। अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पर्याप्त आधार पाए जाने पर 20-20 हजार रुपये की जमानत व इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।


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