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आजमगढ़ में फौजदार पासवान की हत्या में पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम समेत तीन को उम्रकैद की सजा

बसपा सरकार में आबकारी मंत्री रहे हीरालाल गौतम समेत सह अभियुक्तों को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने सोमवार को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 20 Jan 2020 11:42 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 12:11 AM (IST)
आजमगढ़ में फौजदार पासवान की हत्या में पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम समेत तीन को उम्रकैद की सजा
आजमगढ़ में फौजदार पासवान की हत्या में पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम समेत तीन को उम्रकैद की सजा

प्रयागराज, जेएनएन। बसपा सरकार में आबकारी मंत्री रहे हीरालाल गौतम समेत सह अभियुक्तों शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने सोमवार को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई। उन्हें आजमगढ़ जेल में सजा भुगतनी होगी।

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सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सह अभियुक्त रोशनलाल को दोषमुक्त कर दिया गया। इस घटना में शिवकुमार आजमगढ़ जेल में बंद है जबकि पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम और इंद्रभान जमानत पर छूटे थे।

घटनाक्रम के मुताबिक आजमगढ़ के सराय मीर इलाके में 27 नवंबर, 2010 की सुबह फौजदार पासवान की हत्या कर दी गई थी। भाई लालता प्रसाद ने खुद को चश्मदीद गवाह बताते हुए हीरालाल गौतम समेत तीन पर गोली मारकर कत्ल करने का मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। प्रयागराज में गठित एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई।

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने समय पर सुनवाई पूरी कराने के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता, जय गोविंद उपाध्याय, अविनाश चंद्र आदि को केस की पैरवी में लगाया था। गवाहों को पेश कर आरोप साबित किया गया जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि राजनीतिक रंजिश के कारण फर्जी फंसाया गया है। विशेष कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभियुक्तों से वसूल होने वाले जुर्माना की रकम से 90 फीसद राशि मारे गए फौजदार की पत्नी को क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा की जाए।


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