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हर्ष फायरिंग पर होटल और गेस्‍ट हाउस मालिक के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा Prayagraj News

हर्ष फायरिंग होने पर होटल गेस्ट हाउस बरात घर धर्मशाला के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आयोजन स्थल का पंजीयन निरस्त कराकर संचालन बंद करा दिया जाएगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 01:13 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 05:30 PM (IST)
हर्ष फायरिंग पर होटल और गेस्‍ट हाउस मालिक के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा Prayagraj News
हर्ष फायरिंग पर होटल और गेस्‍ट हाउस मालिक के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा Prayagraj News

प्रयागराज,जेएनएन । शादी अथवा अन्य किसी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, एसीएम, सीओ और थानेदारों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैैं। इसके अलावा हल्का लेखपाल, बीट सिपाही तथा हल्का दारोगा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह हर्ष फायरिंग पर नजर रखें। किसी भी स्थान पर हर्ष फायरिंग की सूचना मिले तो फौरन कड़ी कार्रवाई कराई जाए।

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आयोजन स्‍थल का पंजीयन भी होगा निरस्‍त

एडीएम सिटी अशोक कनौजिया ने बताया कि हर्ष फायरिंग होने पर होटल, गेस्ट हाउस, बरात घर, धर्मशाला के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आयोजन स्थल का पंजीयन निरस्त कराकर संचालन बंद करा दिया जाएगा। इसको लेकर सभी को नोटिस भी भेज दिया गया है। इसके अलावा हर्ष फायरिंग होने पर बरात के आयोजकों तथा हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा।

पेंटिंग पर प्रचार कराने के मामले में कोचिंग के खिलाफ मुकदमा

 चौफटका के पास पेंट माई सिटी की पेंटिंग पर विज्ञापन की पेंटिंग कराने के मामले में कोचिंग संस्थान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एडीएम सिटी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बीआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के विज्ञापन की पेंटिंग पेंट माई सिटी की पेंटिंग पर कर दी गई है, जिस पर एफआइआर की कार्रवाई कराई गई है। एडीएम सिटी ने बताया कि पेंट माई सिटी की पेंटिंग प र किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाया जाता है अथवा पेंटिंग की जाती है तो उसके खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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