विधायक विजय मिश्र के खिलाफ चल रहा आचार संहिता उल्लंघन का केस खत्म
विधायक विजय मिश्र पर लगा आचार संहिता उल्लंघन का केस एमपी एमएलए कोर्ट में खत्म कर दिया गया है। मामला भदाही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र में दर्ज था।
प्रयागराज, जेएनएन। विशेष कोर्ट एमपी एमएलए से विधायक विजय मिश्र के खिलाफ चल रहा आचार संहिता उल्लंघन का केस खत्म हो गया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने भदोही के विधायक विजय मिश्र, महमूद अहमद, शिवशंकर के खिलाफ चल रहे मुकदमे में सीजेएम भदोही के आदेश में विधिक त्रुटि पाए जाने पर कार्यवाही समाप्त करते हुए पत्रावली दाखिल दफ्तर किए जाने का आदेश दिया।
2017 में भदोही के गोपीगंज थाना प्रभारी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
मामला 24 फरवरी 2017 का है। भदोही के गोपीगंज थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप रहा कि पड़ाव तिराहे पर निषाद पार्टी की टोपी लगाए हुए विजय मिश्र सौ से डेढ़ सौ लोगों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। एसआइ अनिल कुमार ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सीजेएम भदोही ने पुलिस के आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए 19 जुलाई 2017 को आदेश दिया कि आरोपित तलब हों। इस आदेश से क्षुब्ध होकर विजय मिश्र की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में निगरानी याचिका पेश की गई। तर्क रखा गया कि इसमें महज परिवाद केस चलाया जा सकता है। सीजेएम भदोही ने उक्त प्राविधान के प्रतिकूल प्रसंज्ञान लिया जो कि त्रुटिपूर्ण आदेश है।
एमपी एमएलए कोर्ट ने सीजेएम भदोही के आदेश को कर दिया था निरस्त
विशेष कोर्ट एमपी एमएलए ने इस तर्क से सहमत हो निगरानी याचिका स्वीकार्य करते हुए सीजेएम भदोही के आदेश को निरस्त कर दिया तथा सुनवाई तिथि 20 मई मुकर्रर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आदेश में उल्लिखित किया कि सीजेएम का आदेश निरस्त किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में विचारण का कोई औचित्य नहीं रह गया है। मुकदमे की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
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