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अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनजंय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत

Ex MP Dhananjay Singh सांसद रहे माफिया धनंजय सिंह को अपहरण तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Thu, 27 Aug 2020 03:23 PM (IST)Updated: Thu, 27 Aug 2020 03:23 PM (IST)
अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनजंय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत
अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनजंय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत

प्रयागराज, जेएनएन। जौनपुर से सांसद रहे माफिया धनंजय सिंह को अपहरण तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जौनपुर के लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

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अपहरण तथा हत्या की धमकी के मामले में धनंजय सिंह के साथ संतोष विक्रम सिंह को जौनपुर के एडीजे प्रथम कोर्ट से 23 जुलाई को ही जमानत मिल गई थी। इसके बाद से धनंजय सिंह का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा था।

जौनपुर में 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ अपहरण तथा हत्या की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का आरोप लगाया था कि धनजंय सिंह ने वहां पर प्रोजेक्ट की साइट पर उनके गुर्गे को ही गिट्टी तथा बालू आपूर्ति का काम देने का दवाब डाला था। धमकी दी थी कि ऐसा न करने पर हत्या तथा अपहरण की धमकी दी थी।

इसके बाद उसका अपहरण किया गया और धनंजय सिंह के घर ले जाया गया था। जहां पर धनंजय सिंह ने उसे पिस्टल दिखाकर धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने धनंजय सिंह के घर पर दबिश देकर धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया था। धनंजय सिंह अभी तक रंगदारी मांगने के आरोप में बंद हैं।  


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