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Lock Down in Prayagraj : घबराएं नहीं, जानें 14 अप्रैल तक क्या खुला और क्या बंद रहेगा Prayagraj News

पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों तक लॉक डाउन की घोषणा की गई है। ऐसे में राशन सब्जी दूध पेट्रोल पंप बैंक मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 08:54 AM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 01:08 PM (IST)
Lock Down in Prayagraj : घबराएं नहीं, जानें 14 अप्रैल तक क्या खुला और क्या बंद रहेगा Prayagraj News
Lock Down in Prayagraj : घबराएं नहीं, जानें 14 अप्रैल तक क्या खुला और क्या बंद रहेगा Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन तक देश भर में लॉक डाउन की घोषणा की है। यानी 14 अप्रैल तक 130 करोड़ से ज्यादा आबादी अपने घरों में ही रहेगी। इतने लंबे लॉक डाउन से आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। राशन, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, बैंक मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। यानी लोगों को इन चीजों की कोई किल्लत नहीं होने वाली है। सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाए जाएं यानी होम डिलीवरी की जाए, ताकि कम से कम लोग घरों से बाहर निकलें। नोट कर लीजिए कि आज से 14 अप्रैल तक क्या खुला और क्या बंद रहेगा।

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सरकार ने पीएम मोदी के भाषण के चंद मिनटों बाद ही एडवायजरी जारी कर दी

पीएन नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार की रात में 21 दिन के लॉक आउट की घोषणा से लोगों में राशन और खाने-पीने के सामान को लेकर चिंता हो गई है। इस ऐलान के बाद देश के कई हिस्सों में रोजमर्रा की चीजें जुटाने के लिए दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें रात में ही लग गई थीं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि 21 दिन के इस लॉक डाउन से घबराएं नहीं। सरकार ने पीएम मोदी के भाषण के चंद मिनटों बाद ही एडवायजरी जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया है कि क्‍या खुला और क्‍या बंद रहेगा। हम आपको यह सब खबर के माध्‍यम से विस्‍तार से बता रहे हैं। इसे जरूर पढ़ें ताकि आपको 21 दिनों तक कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

पेट्रोल और एलपीजी

ये बंद रहेंगे : भारत सरकार के दफ्तर, ऑटोनॉमस और उनसे जुड़े दफ्तर और सरकारी निगम बंद रहेंगे।

इन्हें छूट : डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन यूनिट्स, डाकघर, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, पहले वॉर्निंग देने वाली एजेंसियां।

बिजली-पानी-सफाई

ये बंद रहेंगे : राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के दफ्तर, ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशंस।

इन्हें छूट : पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल, आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन और जेल। जिला प्रशासन और ट्रेजरी। बिजली, पानी, सफाई विभाग। नगर निगम का वह स्टाफ जो साफ-सफाई या पानी सप्लाई के काम में लगा है।

स्वास्थ्य सेवाएं

ये खुले रहेंगे : अस्पताल, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में मेडिकल से जुड़े मैन्यूफैक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन समेत सभी विभाग। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, लैबोरेटरीज़, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस जैसी सेवाएं काम करती रहेंगी। मेडिकल स्टाफ, नर्सें, पैरा-मेडिकल स्टाफ और अस्पतालों से जुड़ी सेवाओं के स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन को छूट रहेगी।

राशन-फल-सब्जी

इन्हें छूट : पीडीएस के तहत आने वाली राशन की दुकानें, किराने की दुकानें, फल और सब्जियों की दुकानें, डेरी और मिल्क बूथ, मीट और मछली की दुकानें, पशु चारे की दुकानें।

एडवायजरी : जिला प्रशासन इस तरह की सभी दुकानों से घरों तक होम डिलीवरी को बढ़ावा दे ताकि कम से कम लोग घर से बाहर निकलें।

ये जरूरी सेवाएं भी चलती रहेंगी

1. बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर और एटीएम।

2. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया।

3. टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सेवाएं। आईटी और आइटी से जुड़ी सेवाएं।

4. फूड, दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट जैसी जरूरी चीजोें की ई-कॉमर्स के जरिए डिलीवरी।

5. पेट्रोल पंप, एलपीजी के रिटेल और स्टोरेज आउटलेट।

6. पावर जनरेेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूिनट्स और सेवाएं।

7. कैपिटल और डेट मार्केट सेवाएं, जिन्हें सेबी ने नोटिफाई किया हो।

8. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सेवाएं।

9. प्राइवेट सिक्युरिटी सेवाएं।

उद्योग

ये बंद रहेंगे : सभी तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठान लॉक डाउन के दौरान बंद रहेंगे।

इन्हें छूट : जरूरी चीजों को बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स भी चालू रह सकेंगी, जहां लगातार उत्पादन होता है।

ट्रांसपोर्ट सेवाएं

ये बंद रहेंगे : एयर, रेल और रोडवेज सेवाएं 21 दिन तक बंद रहेंगी।

इन्हें छूट : जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, दमकल, लॉ एंड ऑर्डर और आपात सेवाएं।

हॉस्पिटैलिटी

इन्हें छूट : होटल, होम स्टे, लॉज और मॉटेल जहां लॉक डाउन के कारण लोग फंस गए हैं और जहां टूरिस्ट, मेडिकल और इमरजेंसी स्टाफ, एयर क्रू और सी क्रू रह रहा हो। ऐसे संस्थान, जो क्वारैंटाइन सुविधा के लिए चुने गए हैं।

ये बंद रहेंगे : सभी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी।।


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