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सुनवाई सिर्फ ऑनलाइनः ईपीएफओ में कहीं से भी करें पीएफ का दावा

ईपीएफओ में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। कर्मचारी भविष्य निधि खातों के बैंक अकाउंट, आधार और पैन से लिंक होने पर निधि का दावा ऑनलाइन किया जा सकेगा।

By Nawal MishraEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 08:58 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 08:58 PM (IST)
सुनवाई सिर्फ ऑनलाइनः ईपीएफओ में कहीं से भी करें पीएफ का दावा
सुनवाई सिर्फ ऑनलाइनः ईपीएफओ में कहीं से भी करें पीएफ का दावा

इलाहाबाद (जेएनएन)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। कर्मचारी भविष्य निधि खातों के बैंक अकाउंट, आधार और पैन नंबर से लिंक हो जाने पर विदेश से भी भविष्य निधि (पीएफ) का दावा ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदन करते ही पहले से फीड मोबाइल नंबर पर एसएमएस जाएगा और कुछ दिन बाद नेफ्ट (नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर) के जरिये सारा भुगतान नए अकाउंट में हो जाएगा। सहायक भविष्य निधि आयुक्त मोती लाल वर्मा ने कहा कि अभी कर्मचारी के नौकरी छोडऩे पर संस्तुति के लिए उसे नियोक्ता के पास जाना पड़ता है लेकिन, यह व्यवस्था होने से उसे भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए नियोक्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं।

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दो अक्टूबर तक अभियान 

अब पीएफ खाते बैंक अकाउंट, आधार और पैन नंबर से लिंक किए जा रहे हैं। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दो अक्टूबर तक अभियान छेड़ रखा है। उसके बाद ईपीएफओ से जुड़े मामलों की सुनवाई भी सिर्फ ऑनलाइन होगी, इसलिए भी यह फीडिंग जरूरी है। खाते में खाताधारक का मोबाइल नंबर भी जोड़ा जा रहा है। इसके लिए ईपीएफओ सभी नियोक्ताओं को लगातार नोटिसें जारी कर रहा है और प्रवर्तन अधिकारियों की टीम उनसे संपर्क भी कर रही है। चारों चीजें खाते में दर्ज हो जाने पर नौकरी छोडऩे पर भी कर्मचारी कहीं से भी पीएफ के लिए ऑनलाइन दावा पेश कर सकेगा। बीमारी की दशा में भी निर्धारित समय के बाद कर्मचारी पैसा निकाल सकेगा। इसके लिए नियोक्ता के पास चक्कर नहीं लगाने होंगे।


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