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आइटीआर दाखिल न करने पर मानक कटौती से हो जाएंगे वंचित

व्यापारियों के साथ वेतनभोगियों को भी बैलेंस सीट भरना अनिवार्य है। आइटीआर न दाखिल करने पर वह मानक कटौती से वंचित रह जाएंगे। 31 के बाद आयकर विवरणी नहीं फाइल हो सकेगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 09:38 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 10:39 AM (IST)
आइटीआर दाखिल न करने पर मानक कटौती से हो जाएंगे वंचित
आइटीआर दाखिल न करने पर मानक कटौती से हो जाएंगे वंचित

प्रयागराज : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 31 मार्च है। इसके बाद किसी भी कीमत पर रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगी। आयकर विंडो बंद हो जाएगी। ऐसे में अगर वेतन एवं पेंशनभोगी इस अवधि तक अपना आइटीआर फाइल नहीं कर देते हैं तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 50 हजार रुपये की मानक कटौती से वह वंचित हो सकते हैं।

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आयकर विवरणी दाखिल करते समय यह भी ध्यान में रखें

कर्मचारियों और पेंशनरों को आयकर विवरणी दाखिल करते समय यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वह उपयुक्त फार्म का चुनाव करके ही उसमें भरें। क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सात प्रकार के फार्म उपलब्ध हैं। इसमें सहज, सरल और सुगम फार्म भी शामिल हैं।

अगर आय पांच लाख से कम है तो आपको यह करना होगा

अगर किसी की घोषित आय पांच लाख रुपये से कम है तो वह एक हजार और पांच लाख रुपये से ज्यादा आय होने की दशा में 10 हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल होगा। यदि करदाता टैक्स भुगतान करने से बच गया है तो उसे एक फीसद ब्याज भी देना पड़ेगा। जिनका फार्म 265 किन्हीं कारणों से अभी अधूरा है, वह भी रिटर्न फाइल कर लें। यही नहीं, अगर  50 लाख रुपये से ज्यादा की आय घोषित कर रहे हैं तो व्यापारियों के साथ वेतनभोगियों को भी बैलेंस सीट भरना अनिवार्य है।

पैन नंबर को आधार से लिंक न कराने पर नहीं फाइल हो सकेगा रिटर्न

केंद्रीय प्रत्यक्षकर मूल्यांकन सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल का कहना है कि 31 तक पैन नंबर को आधार से लिंक कराना भी जरूरी है। ऐसा न होने पर न तो रिटर्न फाइल हो सकेगा और रिफंड भी रुक जाएगा।     


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