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Driving License : दलालों के चंगुल में न आएं, अब घर बैठे पाएं डुप्लीकेट डीएल के साथ आरसी और परमिट

Driving License एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा का कहना है कि अब कार्यालय की वर्किंग पेपरलेस की गई है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) फिटनेस परमिट आदि कागजात पाने के लिए लोगों को विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 08 Nov 2020 02:59 PM (IST)Updated: Sun, 08 Nov 2020 02:59 PM (IST)
Driving License : दलालों के चंगुल में न आएं, अब घर बैठे पाएं डुप्लीकेट डीएल के साथ आरसी और परमिट
कुछ सालों से परिवहन विभाग से जुड़ी सभी तरह के सेवाएं आनलाइन की जा रही हैं।

प्रयागराज, जेएनएन। प्रयागराज जनपद के लोगों के लिए यह अच्‍छी खबर है। अब डुप्लीकेट आरसी, डीएल, फिटनेस, परमिट आदि लेने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसे अब आप घर बैठे आनलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी आनलाइन कर दी गई हैं। इससे लोगों को दफ्तर और दलालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। साथ ही उनके समय की भी बचत होगी।

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आरटीओ कार्यालय में जनता से कई मामलों में दलाल सक्रिय रहते हैं। वह लोगों को ठगते हैं और इस खेल में विभाग के कुछ कर्मचारी भी लिप्त रहते हैं। तमाम सख्ती के बावजूद दलाल कम नहीं हुए तो सेवाएं आनलाइन की जाने लगीं। पिछले कुछ सालों से परिवहन विभाग से जुड़ी सभी तरह के सेवाएं आनलाइन की जा रही हैं। अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के अलावा सभी तरह की फीस जमा करने का काम आनलाइन किया जा चुका था। अब सभी कार्य आनलाइन कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सभी तरह की सुविधाएं आनलाइन की जा रही है। इससे लोगों को काम कराने में आसानी होगा और समय की बचत होगी।

एआरटीओ प्रशासन ने कहा-पेपरलेस वर्किंग की ओर कदम

एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा का कहना है कि अब कार्यालय की वर्किंग पेपरलेस की गई है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी), फिटनेस, परमिट आदि सभी तरह के कागजात पाने के लिए लोगों को विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद आनलाइन फीस जमा करना होगा। उसकी जांच के बाद उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आवेदक घर बैठे प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा डीलर्स को गाडिय़ों के कागजात लेकर कार्यालय नहीं आना है, वह डिजिटल रूप में कागजात विभाग को भेज देंगे तो नंबर जारी कर दिया जाएगा। नए डीएल के भी आवेदन के अलावा अन्य औपचारिकता आनलाइन होगी। आवेदक को केवल टेस्ट देने कार्यालय जाना होगा।


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