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ई-वे बिल की मियाद बढाकर 30 अप्रैल कर दी गई Prayagraj News

टर्नओवर डेढ़ करोड़ से ज्यादा और पांच करोड़ से कम था वह फरवरी और मार्च महीने का जीआरएटीआर-3 बी 29 जून और अप्रैल का 30 जून तक दाखिल करेंगे तो ब्याज नहीं लगेगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Mon, 06 Apr 2020 05:58 PM (IST)Updated: Mon, 06 Apr 2020 05:58 PM (IST)
ई-वे बिल की मियाद बढाकर 30 अप्रैल कर दी गई Prayagraj News
ई-वे बिल की मियाद बढाकर 30 अप्रैल कर दी गई Prayagraj News

प्रयागराज,जेएनएन। सरकार ने व्यापारियों के लिए 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच खत्म होने वाली ई-वे बिल की मियाद बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। रिटर्न संबंधी समय सीमा भी बढ़ा दी है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

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जीएसटीआर 1 रिटर्न 30 जून से पहले दाखिल करना अनिवार्य

मार्च, अप्रैल और मई महीनों के जीएसटीआर-1 रिटर्न 30 जून से पहले दाखिल करना अनिवार्य है। जिन व्यापारियों का पिछले वर्ष टर्नओवर पांच करोड़ से ज्यादा था यदि वह फरवरी, मार्च और अप्रैल के जीएसटीआर-3बी को 24 जून से पहले दाखिल करेंगे तो प्रथम 15 दिन का ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जमा करने पर 18 फीसद की दर से ब्याज लगेगा। जिनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ से ज्यादा और पांच करोड़ से कम था, वह फरवरी और मार्च महीने का जीआरएटीआर-3 बी 29 जून और अप्रैल का 30 जून तक दाखिल करेंगे तो ब्याज नहीं लगेगा।

जीएसटीआर 3 बी दाखिल करने की अंतिम तिथि क्रमश 30 जून, तीन और छह जुलाई तय

वहीं, ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ से कम था, उनके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने का जीएसटीआर-3 बी दाखिल करने की अंतिम तिथि क्रमश: 30 जून, तीन और छह जुलाई तय की गई है।

तिमाही रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा सात जुलाई

प्रदेश अध्यक्ष कैट महेंद्र गोयल ने बताया कि समाधान योजना के व्यापारियों के लिए 31 मार्च को समाप्त तिमाही का रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा सात जुलाई कर दी गई है। जीएसटीआर-4 भी 15 जुलाई तक दाखिल किया जा सकेगा।  


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