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कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य

एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा डिप्टी सीएम केशव मौर्य का मुकदमा। गुरुवार को भी हुई थी मुकदमे की सुनवाई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 01:06 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 01:06 PM (IST)
कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य
कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य

प्रयागराज : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे। गुरुवार को उनके दो मुकदमों की सुनवाई हुई थी। मारपीट के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने केशव मौर्य को चेतावनी देते हुए कोर्ट की कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश दिया था। दूसरे मुकदमा लूट से संबंधित है, जो कौशांबी जिले के मंझनपुर थाने में 23 मार्च 2013 को दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने मुकदमा वादी को विरोध याचिका प्रस्तुत करने का मौका दिया। डिप्टी सीएम के अधिवक्ता कुंज बिहारी मिश्रा ने कोर्ट में दलील दी थी कि मारपीट के मामले में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिला हुआ है। तब कोर्ट ने उन्हें बताया कि छह माह का वक्त बीत जाने पर स्थगन आदेश स्वत: समाप्त हो जाता है। लूट के मुकदमे की सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद मिश्र समेत 23 के खिलाफ एनबीडब्ल्यू :

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प्रयागराज : बलवा, शांति भंग और आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में हाजिर नहीं होने पर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद मिश्र समेत 23 के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी हुआ है।

गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई हुई तो दुर्गा प्रसाद, सूर्य प्रताप शाही, रविंद्र प्रताप मल्ल, नवल किशोर मिश्रा, गोविंद प्रसाद राय, पशुपति प्रसाद पाल, राम विलास, रामऔतार गुप्ता, भैरवनाथ तिवारी, सुभाष तिवारी, दयानंद, प्रदीप पांडेय, राम संवारे, रोशन पांडेय, रामरतन दास, नारायण प्रसाद, शंकर मिश्रा, चैतन्य देव, राम अचल मिश्रा, कृष्ण मोहन, अनिरुद्ध मिश्रा और शिवशंकर गौड़ हाजिर नहीं हुए। आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी गई। इस पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। बलवा, आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा देवरिया जिले के कोतवाली थाने में 1991 को दर्ज हुआ था। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।


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