देवरिया कांड : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी विजिटर गाइड लाइन
देवरिया के बालिका सरंक्षण गृह में गंभीर अनियमितता के मामले में इलाहाबाद में रखी गई चारों लड़कियों से बाहरी लोगों के मिलने पर हाइकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है।
इलाहाबाद (जेएनएन)। देवरिया के मां विंध्यवासिनी बालिका गृह में कुछ बच्चियों के शोषण को लेकर प्रदेश सरकार के साथ ही इलाहाबाद होईकोर्ट भी बेहद सख्त है। इस प्रकरण में एक जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले ने आज सुनवाई में जिम्मेदार लोगों को फटकार लगाने के साथ ही दो बजे से बाद विजिटर गाइडलाइन मांगी है।
देवरिया के बालिका सरंक्षण गृह में गंभीर अनियमितता के मामले में इलाहाबाद में रखी गई चारों लड़कियों से बाहरी लोगों के मिलने पर हाइकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने पूछा, किसकी अनुमति से मिलने दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने विजिटर गाइडलाइन पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दोपहर दो बजे के बाद होने वाली सुनवाई में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
इससे पहले 13 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने आज मामले में अपना जवाब दाखिल किया है। अब तक इस मामले में तत्कालीन डीएम सुजीत कुमार, एसपी रोहन पी कनय को हटाया गया है। तत्कालीन सीओ को भी राज्य सरकार ने हटाया है। इसके साथ ही थानाध्यक्ष और विवेचक निलंबित किए गए हैं। राज्य सरकार ने लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ पद्मा सिंह व अनुराधा ने इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही स्त्री अधिकार संगठन ने भी इसी मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रहा है।