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High court Allahabad : खुशी की मौत की सीबीआइ जांच की मांग, वकीलों ने दाखिल की पत्र जनहित याचिका

याचिका में कहा गया है कि तीन साल की खुशी मिश्रा 15 फरवरी से तीन मार्च तक यूनाइटेड मेडिसिटी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती रही। उसके पेट की दो बार सर्जरी की गई। पैसों की अदायगी न होने के कारण आपरेशन के बाद बिना टांका लगाए खुला छोड़ दिया गया

By Ankur TripathiEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 10:29 PM (IST)Updated: Tue, 23 Mar 2021 10:29 PM (IST)
High court Allahabad : खुशी की मौत की सीबीआइ जांच की मांग, वकीलों ने दाखिल की पत्र जनहित याचिका
प्रयागराज की खुशी मिश्रा को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट के वकीलों ने पत्र जनहित याचिका दाखिल की है।

प्रयागराज, जेएनएन। चिकित्सकीय लापरवाही का शिकार हुई मासूम बच्ची प्रयागराज की खुशी मिश्रा को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट के वकीलों ने पत्र जनहित याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर उचित निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका अधिवक्ता गौरव द्विवेदी व अन्य की ओर से दाखिल की गई है। 

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परिवार को मुआवजा दिलाने की भी मांग 

याचिका में कहा गया है कि तीन साल की खुशी मिश्रा 15 फरवरी से तीन मार्च तक यूनाइटेड मेडिसिटी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती रही।  इस दौरान उसके पेट की दो बार सर्जरी की गई। पैसों की अदायगी न होने के कारण बच्ची के पेट को आपरेशन के बाद बिना टांका लगाए खुला छोड़ दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

याचिका में कहा गया है कि यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल का सिविल क्षेत्राधिकार प्रयागराज और आपराधिक क्षेत्राधिकार कौशांबी में होने के कारण जांच कार्य तेजी से नहीं हो पा रहा है। डीएम की ओर से गठित कमेटी ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। पीडि़त परिवार बेहद गरीब है और खुशी के पिता ने उसके इलाज के लिए जमीन बेचकर पैसे एकत्र किए थे। याचिका में मामले की जांच सीबीआइ या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने और पीडि़त परिवार को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है।


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