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मैनपुरी में स्कूल छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में 23 अगस्त को होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई

हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल को तलब किया था। कोर्ट के रूख को देखते हुए पूर्व डीजीपी ने एडिशनल एसपी सीओ और अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर जांच बैठा दिया था। कोर्ट ने लड़की के माता पिता को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दे रखा है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Wed, 10 Aug 2022 10:35 PM (IST)Updated: Wed, 10 Aug 2022 10:35 PM (IST)
मैनपुरी में स्कूल छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में 23 अगस्त को होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई
हाईकोर्ट में मैनपुरी की 16 वर्षीय स्कूल छात्रा की मौत के मामले में अब 23 अगस्त को सुनवाई

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैनपुरी की 16 वर्षीय स्कूल छात्रा की मौत के मामले में अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले की जांच कर रही एसआइटी ने जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की। समय की कमी के कारण सुनवाई टाल दी गई। महेंद्र सिंह की याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ कर रही है।

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याची का अनुरोध-सुनवाई पूरी कर उसके साथ किया जाए न्याय

याची ने अनुरोध किया कि वह सांस का मरीज है और वृद्ध हो चुका है, इस नाते इस केस की सुनवाई शीघ्र पूरी कर उसके साथ न्याय किया जाय। याची का कहना था कि मैनपुरी के नवोदय विद्यालय में 16 वर्षीय स्कूल छात्रा कि मौत हो गई। मौत कैसे हुई आज तक इसका पता नहीं चल सका। कहा गया कि लड़की की मां ने अपने बयान में एक मंत्री के बेटे का नाम लिया है।

डीजीपी ने हाई कोर्ट में तलब होने पर कई अधिकारी निलंबित कर बैठा दी थी जांच

मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल को तलब किया था। कोर्ट के रूख को देखते हुए पूर्व डीजीपी ने एडिशनल एसपी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर जांच बैठा दिया था। कोर्ट ने लड़की के माता पिता को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दे रखा है।


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