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डीलर्स देंगे पुराने वाहनों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट Prayagraj News

नई गाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद अब पुरानी गाडिय़ों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। अभी इसे लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 07:01 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jan 2020 08:39 AM (IST)
डीलर्स देंगे पुराने वाहनों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट Prayagraj News
डीलर्स देंगे पुराने वाहनों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। नए वाहनों के साथ ही अब पुराने वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। यह नंबर प्लेट गाडिय़ों के डीलर्स मुहैया कराएंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय गाड़ी के सभी कागजात के साथ फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। फीस जमा होने के तकरीबन महीने भर बाद  नंबर प्लेट मिल जाएगी।

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पहली अप्रैल के बाद सभी गाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

पहली अप्रैल के बाद बिकने वाली सभी गाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। इसके लगने पर वाहन मालिक उस प्लेट पर कुछ और नहीं लिखवा सकते हैं। इसमें चिप भी लगी रहती है, जिसमें वाहन से संबंधित सभी जानकारी होगी। नई गाडिय़ों में इसे लगाने के बाद अब पुरानी गाडिय़ों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। अभी इसे लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन साल भर बाद जिस गाड़ी पर यह नंबर प्लेट नहीं होगा, उनका चालान किया जाएगा। आरटीओ प्रशासन आरके सिंह ने बताया कि इसकी जानकारी देने के लिए सभी आटो डीलर्स के साथ बैठक बुलाई गई थी जिसमें गाडिय़ों के नंबर प्लेट के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। 

कैसे मिलेगी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वाहन चालक को परिवहन डॉट काम पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कुछ समय बाद वेबसाइट पर इसका लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय वाहन से संबंधित सभी कागजात लगाने होंगे। इसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करेंगे। जिस कंपनी की गाड़ी है, उसी कंपनी के डीलर के यहां नंबर प्लेट मंगवाने का विकल्प भरना होगा। प्लेट बनने के बाद ग्राहक के पास मैसेज आ जाएगा और वह डीलर्स से जाकर ले सकते हैं। अभी इसकी फीस तय नहीं हुई है।


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