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विवेचक के खिलाफ भी कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश

बहुचर्चित पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड के फैसले में कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 08:30 PM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2019 06:25 AM (IST)
विवेचक के खिलाफ भी कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश
विवेचक के खिलाफ भी कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश

जासं, प्रयागराज : बहुचर्चित पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड के फैसले में कोर्ट ने विवेचक पीके वर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए एसएसपी प्रयागराज को आदेश दिया है।

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अपर जिला जज (एडीजे) पंचम बद्री विशाल पांडेय ने अपने फैसले में कहा है कि विवेचक ने अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की मंशा से त्रुटिपूर्ण विवेचना की है। सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने विवेचना की निंदा करते हुए कहा कि अभियुक्त या किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए विवेचक किसी सीमा तक जा सकते हैं और कोर्ट में बचाव पक्ष की मदद भी करते हैं। पुलिस की भूमिका पर भी कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। कहा है कि ऐसे मामलों में भी, जिसमें तीन-तीन व्यक्तियों की हत्या हुई हो और दो व्यक्ति घायल हुए हों। उसकी विवेचना करते वक्त पुलिस संवेदनहीन रहती है। उसे जरा सा भी अपनी जिम्मेदारी व कर्तव्य का एहसास नहीं होता है। जवाहर पंडित की हत्या में मायाशंकर, हरिहर सिंह व वंशी सिंह समेत अन्य की अपील को भी कोर्ट ने कल्पित कहानी माना है, जो अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अभियुक्तगणों के प्रभाव में आकर विवेचक द्वारा गढ़ी गई है, क्योंकि आरोपित प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति हैं। अपील करने वालों के समर्थन में कोर्ट को कोई साक्ष्य नहीं मिला था। एडीजे ने इसी मुकदमे के फैसले में कूटरचित फैक्स तैयार करके कोर्ट में पेश कराने को लेकर भी इंस्पेक्टर पीएन निगम व लक्ष्मण राय के विरुद्ध जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही का आदेश दिया है। 13 अगस्त 1996 को सिविल लाइंस में पूर्व विधायक जवाहर पंडित समेत तीन लोगों की एके 47 से गोली मारकर हत्या की गई थी। 23 साल बाद इस मुकदमे में पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके भाईयों पूर्व विधायक उदयभान, सूरजभान व रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।


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