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Coronavirus Effect : इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 28 मार्च तक बंद, सिर्फ आवश्यक केस की होगी सुनवाई

Coronavirus Effect कोरोना वायरस खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 28 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामले ही सुने जाएंगे।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 23 Mar 2020 06:30 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 06:43 PM (IST)
Coronavirus Effect : इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 28 मार्च तक बंद, सिर्फ आवश्यक केस की होगी सुनवाई
Coronavirus Effect : इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 28 मार्च तक बंद, सिर्फ आवश्यक केस की होगी सुनवाई

प्रयागराज, जेएनएन। Coronavirus Effect : कोरोना वायरस खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 28 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामले ही सुने जाएंगे। इससे पहले हाई कोर्ट में 21 और फिर 25 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया था।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है की अति आवश्यक मामलों के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच मुकदमा दायर कर सुनवाई के लिए अनुरोध करना होगा। नियमित रूप से मुकदमे दाखिल नहीं होंगे।

हाई कोर्ट में कुछ अधिकारियों को नामित किया गया है जो अतिआवश्यक मुकदमों की सुनवाई के अनुरोध पर व्यवस्था करेंगे। उनके मोबाइल फोन पर अनुरोध किया जा सकता है। इन अधिकारियों में हाईकोर्ट के संयुक्त निबंधक (न्यायिक) (लिस्टिंग) प्रयागराज मोबाइल फोन नंबर 9532693559, संयुक्त निबंधक (न्यायिक )(अपराधिक) प्रयागराज मोबाइल नंबर 9473 83 88 27, निबंधक (न्यायिक) (लिस्टिंग) लखनऊ मोबाइल नंबर 9415028118 शामिल हैं। इनकी अनुपस्थिति में निबंधक न्यायिक स्टेशनरी मोबाइल नंबर 9412711100 रहेंगे। यह संबंधित न्याय पीठ से अनुमति लेकर सूचित करेंगे।

आगे होगी सुनवाई

हाई कोर्ट में 26, 27 और 28 मार्च को अवकाश घोषित कर दिया गया है। इससे मुकदमों की सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई है। अब वाद सूची एक अप्रैल को प्रकाशित होगी, जबकि 26 व 27 मार्च को सुने जाने वाले मुकदमे अब नौ व दस अप्रैल को सुने जाएंगे।

यूपी बार काउंसिल में अवकाश घोषित

कोरोना वायरस संकट को देखते हुए यूपी बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं से सतर्कता बरतने की अपील की है। अधिवक्ताओं की सहूलियत के लिए काउंसिल के प्रयागराज स्थित मुख्यालय में 25 मार्च तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दौरान रजिस्ट्रेशन, सीओपी कार्ड जारी करने सहित सारे काम स्थगित रहेंगे। काउंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने बताया कि सारे सदस्यों की राय लेकर अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। अधिवक्ता घर में रहकर अपना व परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान किसी अधिवक्ता को स्वास्थ व खाने-पीने से संबंधित कोई दिक्कत हो तो वह काउंसिल के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकता है। काउंसिल की ओर से उनकी हर संभव मदद की जाएगी।


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